Uttar Pradesh Fee Reimbursement Scheme: पढ़ाई लिखे में काफी ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, अधिकतर युवा तो तंगी की वजह से बीच में ही पढ़ाई को रोक देते है. लेकिन सोचिये अगर आपकी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठा ले तो. इसी को देखते हुए उत्तरप्रदेश सरकार ने एक ख़ास योजना को शुरू किया है. इस योजना के तहत गरीब वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की फी का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा.

समाज में समानता लाने के लिए पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है. इसीलिए यूपी सरकार ने शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (Fee Reimbursement Scheme) के जरिए जरूरतमंद छात्रों द्वारा भरी गई फीस को सरकार द्वारा लौटाया जाता है. इस से बच्चे बिना पैसो की चिंता किये आसानी से अपनी पढाई पर फोकस कर पाते है.
यूपी की फी रीइंबर्समेंट स्कीम क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कमजोर वर्ग के छात्रों तक शिक्षा का लाभ पहुंच सके, इसके लिए ‘फी रीइंबर्समेंट स्कीम’ (Fee Reimbursement Scheme) को शुरू किया है. इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे कैटेगरी (EWS), एससी, एसटी व अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के छात्रों को मिलेगा. छात्रों द्वारा भरी गई स्कूल-कॉलेज की टूशन फी को वापिस लौटाया जायेगा.
Fee Reimbursement Scheme का मुख्य उद्देश्य
- आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर देना
- गरीब वर्ग व पिछड़ी जातियों के छात्रों को पढ़-लिखकर आगे बढ़ने का मौका देना
- सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना
- छात्रों को पढ़ाई के दौरान पैसों की तंगी से मुक्त करना
- अगर बजट बचता है तो ओबीसी के अलावा अन्य पात्र छात्रों को इस योजना का लाभ मिल सकता है.
फी रीइंबर्समेंट योजना के लिए पात्रता
- छात्र उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
- छात्र यूपी में ही पढ़ाई कर रहा हो
- छात्र के माता-पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से ज्यादा न हो
- SC/ST छात्र के लिए वार्षिक आय की सीमा 2.5 लाख रुपये है
- छात्र सरकारी स्कूल या सरकार से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान में पढ़ाई कर रहा हो
- छात्र या छात्रा को मिलने वाले पिछले साल के नंबर की कटऑफ मेरिट के आधार पर
फी रीइंबर्समेंट योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पिछले साल की मार्कशीट
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
फी रीइंबर्समेंट योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले छात्र को https://scholarship.up.gov.in/index.aspx पर जाना होगा
- यहां Student Section में Registration पर क्लिक करें
- आप जिस कैटेगरी से हैं, उस कैटेगरी के सेक्शन में जाएं
- मान लीजिए आप OBC कैटेगरी में हैं, तो Postmatric other than Intermediate चुनें
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें, Registration करें.
फी रीइंबर्समेंट स्कीम का लाभ किसको मिलेगा?
इस योजना का लाभ SC, ST, OBC और EWS श्रेणी के छात्रों को मिलेगा. जो भी छात्र उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते है. पात्र छात्रों को DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।