UP Samuhik Vivah Yojana : उत्तर प्रदेश की गरीब बेटियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई योजना शुरू की है। जिसका नाम उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी बीपीएल कार्ड धारक परिवार लाभ उठा सकते हैं। उनके सभी परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत अब तक कई आर्थिक रूप से कमजोर लड़के और लड़कियों की शादी कराई जा चुकी है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन और BPL Card धारक से सम्बंधित परिवार की लड़कीओ को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की। इस योजना के तरह सामूहिक विवाह करने वाले प्रत्येक जोड़े को ₹51000 दिए जायेंगे, जिसमे से ₹35000 कन्या के बैंक खाते में दिए जायेंगे। बाकि बचे पैसो का इस्तेमाल विवाह आयोजन में किया जायेगा।
इस योजना से गरीब परिवार की बेटियों के विवाह में होने वाले बोझ का खर्च कम होगा। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 में लगभग 15268 जोड़ो का विवाह संपन्न हुआ। अगर आप भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेना चाहते है तो इस योजन की शर्तो, उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़े।
यह यूपी सरकार की गरीब बेटियों के लिए सबसे लाभकारी योजना है। कोई भी माता-पिता जो अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी जोड़ों का विवाह सरकार द्वारा कराया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
UP Samuhik Vivah Yojana क्या है?
आज भी उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे बहुत से गरीब परिवार है जो की अपनी बेटियों की शादी करने में असमर्थ है। यहाँ तक की कुछ तो शारी करने के लिए कर्ज़ा लेने के लिए मज़बूर हो जाते है। इसी समस्या को देखते हुए उत्तरप्रदेश सरकार ने Mukhymantri Samuhik Vivah Yojana को आरंभ किया है। जिसके तरह गरीव परिवार की लड़कीओ को शादी करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
यह योजना उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई है। जिसके तहत उन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले ऐसे युवक-युवतियां जो आर्थिक तंगी के कारण शादी नहीं कर पा रहे हैं, वे सभी इसके तहत शादी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सामुहिक विवाह योजना के तहत विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। सरकार द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को ₹51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजन के तहा सरकार द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया जायेगा। जिसमे सभी जोड़ो की शादी सरकार द्वारा कराइ जाएगी और सारा खर्चा राज्य सरकार द्वारा ही दिया जायेगा। इसके साथ ₹35000 की आर्थिक सहायता बेटी के बैंक खाते में DBT में माध्यम दे भेजी जाएगी। जिस से राज्य के गरीब परिवार बिना किसी तंगी के अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सके। अगर आप भी सामूहिक विवाह का लाभ लेना चाहते हैं तो क्षेत्र के आवेदक खंड विकास अधिकारी कार्यालय एवं नगर क्षेत्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और बीपीएल श्रेणी से संबंधित परिवारों की बेटियों को दिया जाता है।
- राज्य की विधवा महिलाओं और तलाकशुदा महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा।
- सामूहिक विवाह समारोह में विवाह करने वाले प्रत्येक जोड़े को 51000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
- कन्या को विवाह अनुदान के रूप में ₹35000 दिए जाते हैं तथा विवाह सामग्री पर ₹10000 तथा विवाह समारोह पर ₹6000 व्यय किए जाएंगे।
- योजना के तहत प्राप्त राशि सीधे लड़कियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
- विवाह के आयोजन में जिलाधिकारी की उपस्थिति जरूरी होगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.
- इस योजना के तहत आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है।
- गरीब परिवार के जोड़ों को शादी के लिए कपड़ा और लड़कियों को पैरों के लिए बिछिया आदि मिलेंगे।
- इस योजना का लाभ यूपी में रहने वाले सभी बीपीएल परिवारों के अविवाहित लड़के और लड़कियों को मिल सकेगा।
UP Samuhik Vivah Yojana हेतु पात्रता
योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रता रखी गई है जिसे आप नीचे देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सरकार द्वारा जारी अधिसूचना देखें।
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- कमजोर वर्ग में शामिल सभी नागरिक योजना के पात्र हैं।
- लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए.
- परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- कानूनी तौर पर तलाकशुदा कोई भी व्यक्ति इस लाभ का लाभ उठा सकता है।
- विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
- बालिका के पास एक बैंक खाता होना चाहिए, जो आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य कोई भी हो सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
UP Samuhik Vivah Yojana में आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों का होना जरुरी है। इसके बिना आवेदन नहीं कर पाएंगे। जब भी online apply करे तो इन सभी को अपने पास रखे।
- आधार कार्ड (Aadhar card of married couple)
- परिवार का आय प्रमाण पत्र (Income certificate of both the families)
- निवास प्रमाण पत्र (Address proof)
- जाति प्रमाण पत्र (Caste certificate)
- आय प्रमाण पत्र (Income certificate)
- वर-वधू की फोटो (Photo of bride and groom)
- मोबाइल नंबर (Mobile number)
- बैंक खाता विवरण (Bank account statement)
नोट – यादो ऑफलाइन फॉर्म भर रहे है तो इन सभी दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी को साथ में संलग्न जरूर परे। आवेदक द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी सही होना चाहिए। वर्ना फॉर्म को रिजेक्ट भी किया जा सकता है।
UP Samuhik Vivah Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा जारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होमपेज पर नया पंजीकरण करने के लिए अपनी जाति के अनुसार लिंक पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको आवेदक विवरण, विवाह विवरण, वार्षिक आय विवरण और बैंक विवरण दर्ज करना होगा।
- सारी जानकारी भरने के बाद आपको अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- अब आखिरी में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपका सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाएगा।
आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
आवेदन की स्थिति जांचने के लिए वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको आवेदन संख्या और कुछ महत्वपूर्ण विवरण दर्ज करना होगा। जिसके बाद आपको स्टेटस मिल जाएगा.
आज के लेख में सामुहिक विवाह और इसमें आवेदन कैसे करें, योग्यता, पात्रता के बारे में विस्तार से बताया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमंद एवं गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है।
इसी तरह की सरकारी योजना की जानकारी का अपडेट पाने के लिया हमारी वेबसाइट Sarkari Yojana को subscribe जरूर करे। इसके साथ साथ हमें facebook page पर भी जरूर फॉलो करे