Mukhyamantri Shramik Siyan Sahayata Yojana : श्रमिकों का जीवन आर्थिक रूप से बहुत कष्ट भरा होता है। सुबह से लेकर शाम तक काम, फिर थककर घर लौटना यही उसकी रोज़मर्रा की कहानी होती है। इसी को देखते हुए छत्तीसग़ढ सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों को सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना शुरू की है।

यह योजना ऐसे बुजुर्ग मज़दूरों को बुढ़ापे में आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। ताकि किसी भी श्रमिकों को आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। इस लेख में मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के बारे में बता रहे है जैसे – उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं पात्रता एवं दस्तावेज आदि।
Mukhyamantri Shramik Siyan Sahayata Yojana
योजना का नाम | Mukhyamantri Shramik Siyan Sahayata Yojana |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल के 60 वर्ष के श्रमिक |
उद्देश्य | बेहतर जीवन यापन करने के लिए निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 20,000 रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://shramevjayate.cg.gov.in/ |
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना क्या है?
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के श्रमिक मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना (Mukhyamantri Shramik Siyan Sahayata Yojana) को शुरू किया है। योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता के रूप में 20,000 रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जा रही है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिस से पारदर्शी तरीके से श्रमिकों को लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना का उद्देश्य क्या है?
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना का उद्देश्य बुजुर्ग श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना है। इस योजना से श्रमिकों को किसी के सहारे की जरुरत नहीं होगी और गरिमा के साथ जीवन बिता सकें। इस योजना का लाभ 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण मजदूरों को ही मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के लिए पात्रता
- आवेदक श्रमिक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आवेदक श्रमिक की आयु 59 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए
- आवेदक श्रमिक का कोई पारिवारिक सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए
- आवेदक श्रमिक का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए
- आवेदक श्रमिक कम से कम 3 वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- श्रमिक कार्ड
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- स्व घोषणा प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
Mukhyamantri Shramik Siyan Sahayata Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
- आपको सबसे पहले श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना हैं।
- वेबसाइड पर जाने के बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- जिस पर आपको आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- आपसे इस आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना हैं
- फिर आपके द्वारा सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेज जैसे श्रमिक पंजीयन कार्ड की मूल प्रति, आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, स्व घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति आदि दस्तावेजों को स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड करना हैं
- इसके बाद अब आपको आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आप इस प्रकार से ही मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
छत्तीसगढ़ के असंगठित निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है उनको राज्य सरकार द्वारा ₹20,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
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नेहा आर्य latestsarkariyojana.com वेबसाइट की संपादक (Editor) के साथ लेखक भी हैं, जहाँ वे सरकारी नौकरी, सरकारी योजना, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आदि से सम्बंधित लेख लिखती हैं. इन्हें इस क्षेत्र में 3 साल से अधिक का अनुभव है.