Madhya Pradesh Mukhya Mantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana – इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जिन भी माता-पिता की केवल एक बेटी है और बेटा नहीं है उन को 500 प्रतिमाह दिए जाएंगे इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को ऊपर उठाना है |
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मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या होगी इसमें हम अप्लाई किस प्रकार करेंगे क्या कागजात चाहिए होंगे
Madhya Pradesh Mukhya Mantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Documents
1.आयु एवं निवास के लिए निम्न में से कोई एक – स्कूल का प्रमाण पत्र /अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र/मतदाता सूची/स्वयं का मतदाता परिचय पत्र/चिकित्सक प्रमाण पत्र राशन कार्ड|
2. दम्पत्ति की केवल कन्या ही हुई है और कोई जीवित पुत्र नहीं है की पुष्ष्टि निम्नांकित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करने पर की जाये:- राशन कार्ड/मतदाता निर्वाचक नामावली जिसमें दम्पत्ति का नाम एवं परिवार के सदस्यों का नाम हो /ग्राम पंचायत/वार्ड प्रभारी का प्रमाण पत्र./आंगनबाड़ी/ आशा कार्यकर्ता की रिपोर्ट पंजी/स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
3. दम्पत्ति/एकल दम्पत्ति द्वारा इस आशय का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र कि वह आयकरदाता नहीं हैं ।
4. दम्पत्ति युगल होने की दशा में संयुक्त फोटो एवं एकल दम्पत्ति की दशा में एकल फोटो| (इसे चेक करे एवं यह सामग्री पदाभिहित अधिकारी कार्यालय भेजी जाये ।
5. विधवा महिलाएं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र/परित्यक्ता हेतु न्यायालय का आदेश की प्रमाणित प्रतिजमा करवाना होगी ।
6. बैंक पासबुक/पोस्ट ऑफिस खाते के प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
- आवेदन कर्ता को यहां पर दिए गए वेबसाइट पर जाना होगा |
- आवेदनकर्ता वेबसाइट पर जाएगा उसको वहां पर मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना आवेदन पत्र दिखाई देगा |
- इस आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें |
- कृपया ध्यान रहे|
- कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए |
- यदि कोई त्रुटि होती है तो फॉर्म गलत माना जाएगा |
- इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें |
- आप इसका प्रिंट आउट भी संभाल कर रख सकते हो|
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना पात्रता
- केवल युगल जिनके केवल बेटी है और कोई जीवित बेटा पात्र नहीं है
- विधवा महिलाओं जिनके केवल बेटी है और कोई जीवित बेटा पात्र नहीं है
- इस योजना में केवल 60 वर्ष से ऊपर के अभिभावक ही होंगे
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FAQ
योजना की जानकारी – http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जिन भी माता-पिता की केवल एक बेटी है और बेटा नहीं है उन को 500 प्रतिमाह दिए जाएंगे इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को ऊपर उठाना है |
500 प्रतिमाह दिए जाएंगे.
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