Madhya Pradesh Mukhya Mantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana – इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जिन भी माता-पिता की केवल एक बेटी है और बेटा नहीं है उन को 600 प्रतिमाह दिए जाएंगे इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को ऊपर उठाना है |
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Kanya Abhibhavak Pension Yojana
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या होगी इसमें हम अप्लाई किस प्रकार करेंगे क्या कागजात चाहिए होंगे. जिनकी केवल एक कन्या संतान हो तथा उसका विवाह हो गया हो। ऐसे में परिवार के पास कोई भी आय के साधन ना हो और अभिभावक की आयु भी 60 वर्ष या इससे ज्यादा हो गयी हो, वे योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही जिन लोगो का पुत्र था या वो अब जीवित नहीं है ऐसी स्थिति में भी दम्पति को हर महीने 600 रूपये की पेंशन की सहायता दी जायेगी।
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana
योजना का नाम | कन्या अभिभावक पेंशन योजना |
विभाग का नाम | सामजिक न्याय विभाग |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | गरीब वर्गों की आर्थिक सहायता करना |
आवेदन का मोड़ | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
पेंशन राशि | छह सौ रूपये |
आधिकारिक वेबसाइट | http://www.mpedistrict.gov.in |
Mukhya Mantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Documents
1.आयु एवं निवास के लिए निम्न में से कोई एक – स्कूल का प्रमाण पत्र /अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र/मतदाता सूची/स्वयं का मतदाता परिचय पत्र/चिकित्सक प्रमाण पत्र राशन कार्ड|
2. दम्पत्ति की केवल कन्या ही हुई है और कोई जीवित पुत्र नहीं है की पुष्ष्टि निम्नांकित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करने पर की जाये:- राशन कार्ड/मतदाता निर्वाचक नामावली जिसमें दम्पत्ति का नाम एवं परिवार के सदस्यों का नाम हो /ग्राम पंचायत/वार्ड प्रभारी का प्रमाण पत्र./आंगनबाड़ी/ आशा कार्यकर्ता की रिपोर्ट पंजी/स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
3. दम्पत्ति/एकल दम्पत्ति द्वारा इस आशय का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र कि वह आयकरदाता नहीं हैं ।
4. दम्पत्ति युगल होने की दशा में संयुक्त फोटो एवं एकल दम्पत्ति की दशा में एकल फोटो| (इसे चेक करे एवं यह सामग्री पदाभिहित अधिकारी कार्यालय भेजी जाये ।
5. विधवा महिलाएं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र/परित्यक्ता हेतु न्यायालय का आदेश की प्रमाणित प्रतिजमा करवाना होगी ।
6. बैंक पासबुक/पोस्ट ऑफिस खाते के प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले आपको मप्र की लोक सेवा प्रबंधन की आधिकारिक वेबसाइट http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको उपलब्ध सेवाएं में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना पर क्लिक करना होगा।

- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा। यहाँ आपको Click to Download the Form पर क्लिक करना होगा।

- आवेदनकर्ता वेबसाइट पर जाएगा उसको वहां पर मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना आवेदन पत्र दिखाई देगा
- इस आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें.
- ध्यान रहे कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए.
- यदि कोई त्रुटि होती है तो फॉर्म गलत माना जाएगा.
- इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- आप इसका प्रिंट आउट भी संभाल कर रख सकते हो.
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ले सकते हैं।
- अभिभावकों की सिर्फ एक बेटी हो और जिसकी शादी हो गयी हो।
- दम्पति की आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- यदि अभिभावक कर दाता हो तो वे योजना में आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
- यदि आपका एक पुत्री के आलावा कोई पुत्र भी है तो आपको योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- पुत्री का विवाह होना आवश्यक है। अगर आवेदनकर्ता की बेटी की शादी न हुयी हो तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- आप एक गरीब वर्ग के परिवार से होने चाहिए जिनके पास आय के कोई भी साधन ना हो।
- आपका राशन कार्ड भी बीपीएल होना चाहिए।
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FAQ – Mukhya Mantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana
योजना की जानकारी – http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx
Mukhya Mantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के तहत जिन भी माता-पिता की केवल एक बेटी है और बेटा नहीं है उन को 500 प्रतिमाह दिए जाएंगे।
500 प्रतिमाह दिए जाएंगे.
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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद….