UP Shishu Hitlabh Yojana : उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब और बेरोजगार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिशु हितलाभ योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से महिलाओ को अपने परिवार का भरण पोषण करने के उद्देश्य से रोजगार प्रदान किया जा रहा है। इस योजना का लाभ केवल महिलाओ को मिलेगा, जिस से समाज में एक नई पहचान भी मिलेगी।
इस योजना के तहत महिलाओ को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिस से वे विभिन्न प्रकार के काम को सीख सके और रोजगार प्राप्त कर सके। इस योजना के जरिये महिलाओ के जीवन स्तर के साथ राज्य का भी विकास होगा।
UP Shishu Hitlabh Yojana
उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला श्रमिकों के बच्चो का भविष्य बेहतर बनाने के लिए यूपी शिशु हितलाभ योजना शुरू की है। योजना के तहत निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों के नवजात शिशुओं को दो साल तक पौष्टिक भोजन और आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके जरिये श्रमिक परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और बच्चो का भविष्य बेहतर होगा।
यूपी शिशु हितलाभ योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का नाम भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- एक परिवार में केवल दो बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल ID
- पासपोर्ट साइज फोटो
यूपी शिशु हितलाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें
योजना का लाभ लेने के लिए महिला को अपने निकटतम श्रम कार्यालय, संबंधित तहसीलदार दफ्तर में जाके आवेदन प्राप्त करना होगा. आवेदन पत्र में पूछी सभी जानकारी को दर्ज़ करना होगा और आवश्यक दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा। इसके बाद फॉर्म को जमा कर देना है, इस प्रकार से आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।