Unified Pension Scheme : केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी

what is Unified Pension Scheme

Unified Pension Scheme : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक कार्यक्रम के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को स्वीकृति दे दी है. इस स्कीम के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद पेंशन प्रदान की जाएगी।

what is Unified Pension Scheme

सरकार ने की यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नई पेंशन योजना (एनपीएस) में सुधार की मांग की जा रही थी। अब सरकार द्वारा इस मांग को पूरा करते हुए Unified Pension Scheme को शुरू किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में जानकारी प्रदान की।

केंद्र सरकार द्वारा एक समिति गठित की जिसके परामर्श और चर्चा के बाद समिति ने एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश पेश की है. अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए हामी भर दी है।

सरकारी अधिकारियो को रिटायरमेंट के बाद मिलेगी सुनिश्चित पेंशन

यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन मिलने का प्रावधान है। यह राशि रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे की 50% होगी. इसके साथ ही 25 साल की सेवा के बाद ही इस पेंशन को पाने के पात्र होंगे।

यदि किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी परिवार को दिया जाएगा. अगर कोई कर्मचारी ने 25 साल से कम सर्विस की है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय की जाएगी.

न्यूनतम पेंशन राशि 10 हजार रूपए होंगी

यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सबसे ख़ास बात कि कर्मचारी का कार्य-वर्ष चाहे जितना भी हो, उनकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10 हजार रुपये से कम नहीं होगी. अश्विनी वैष्णव ने बताया की कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (एनपीएस) में बने रहने या एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में शामिल होने का अधिकार होगा। इसके साथ ही बताया की उन सभी लोगो पर लागु होगी, जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही रिटायर हो चुके हैं.

1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगी नई पेंशन स्कीम

यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल, 2025 से लागु किया जायेगा। एनपीएस की शुरुआत के समय से इसके तहत सेवानिवृत्त हुए सभी लोग और 31 मार्च, 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी भी Unified Pension Scheme में शामिल किया जायेगा। इस पेंशन के तहत कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा।

ऐसी ही सरकारी योजना की जानकारी पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें और हमारी साइट को बुकमार्क करना न भूलें।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top