Rajasthan Palanhar Yojana : राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के अनाथ बच्चों के लिए पालनहार योजना को शुरू किया है. ऐसे बच्चे जिसके माता-पिता की मृत्यु हो गई है, उन्हें इस योजना के तहत लाभावित किया जा रहा है. इसके साथ ही ऐसे बच्चो की परवरिश करने वाले रिश्तेदार को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है. वर्तमान में, राजस्थान राज्य में 6 लाख 50 हजार से अधिक बच्चे इस योजना का लाभ ले रहे है।

इस योजना के तहत प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए, पालक परिवार को पांच साल की उम्र तक 500 रुपये प्रति माह और स्कूल में शामिल होने के बाद बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक 1,000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे है. यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी होना आवश्यक है जैसे – Palanhar Yojana क्या है? योजना के लिए कौन पात्र है, लाभ, आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन कैसे करे. इसलिए आप इस आर्टिकल को पूरा अंत तक जरुर पढ़ें।
Rajasthan Palanhar Yojana
योजना का नाम | पालनहार योजना (Rajasthan Palanhar Yojana) |
योजना को चालू किया गया | राजस्थान सरकार के द्वारा |
योजना का लाभ | अनाथ तथा वेघर बच्चों को |
योजना के लिए पात्र | राजस्थान के बच्चें |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारी वेबसाइट | https://sje.rajasthan.gov.in/ |
पालनहार योजना क्या हैं?
पालनहार योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा 23 अगस्त 2005 में शुरू किया गया था. इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. इसके साथ ही अनाथ बच्चों को उसके नजदीकी रिश्तेदार के पास पालन-पोषण के लिए रखा जाता है. पालन-पौषण के लिए सरकारकी तरफ से प्रतिमाह 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।
इस योजना (Rajasthan Palanhar Yojana) को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों को अच्छी शिक्षा, रहने के लिए घर, कपड़ा जैसी चीजो के लिए मदद प्रदान करना है. यह योजना के तहत राज्य के 0 से लेकर 18 वर्ष के बालक और बालिकाओं के लिए चलाई गया हैं।
Palanhar Yojana Eligibility Criteria
इस योजना के लिए सरकार ने पात्रता मापदंड को रखा है, जो लाभार्थी सारे पात्रता मापदंड को पूरा करेंगें. जो भी इन पात्रता को पूरा नहीं करता है उन्हें पालनहार योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदन करने वाला बच्चा एक अनाथ बच्चा होना चाहिए।
- अनाथों की देखभाल करने वाले पालक परिवारों की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पालक परिवार को अनाथ को 2 साल की उम्र में आंगनवाड़ी केंद्र और 6 साल की उम्र में स्कूल भेजना होगा।
Palanhar Yojana Documents Required
पालनहार योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन के समय कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं, वे दस्तावेज हैं
- पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
- अभिभावक का आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- राशन कार्ड
- पहचान-पत्र
- श्रेणी के अनुसार अनाथ बच्चे के माता-पिता द्वारा आवश्यक दस्तावेज
- मूल पते का प्रमाण
- आंगनबाड़ी में बाल पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- स्कूल अध्ययन का प्रमाण पत्र
- अनाथ बच्चे का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
Palanhar Yojana Rajasthan Form PDF
- राजस्थान राज्य में इस पालनहार योजना के लिए आवेदन करने के लिए, नीचे दी गई प्रक्रियाओं का अच्छी तरह से पालन करें
- सबसे पहले अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट – https://sje.rajasthan.gov.in/schemes/Palanhar.html पर पहुंचना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पेज पर आने के बाद, आपको पृष्ठ के नीचे पलनहार योजना के लिए आवेदन करने के लिए पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी होगी।
- अब आपको डाउनलोड की गई फाइल का प्रिंट आउट लेना है और सभी जानकारी को अच्छे से भरना है।
- फिर आपको उस आवेदन के साथ मांगे गए सभी दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- अंत में, आपको अपने शहरी क्षेत्र में संभागीय जिला अधिकारी को आवेदन पत्र जमा करना होगा।
बालक/बालिका के माता-पिता की मृत्यु हो जाती है, उन बच्चों का जीवन मुश्किलों भरा हो जाता है. कई बार देखा जाता है कि बालक/बालिका को अपना जीवन यापन करने के लिए मजदूरी करना पड़ता हैं. इन्ही सब चीजो को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार ने पालनहार योजना कि शुरुआत की।
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नेहा आर्य latestsarkariyojana.com वेबसाइट की संपादक (Editor) के साथ लेखक भी हैं, जहाँ वे सरकारी नौकरी, सरकारी योजना, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आदि से सम्बंधित लेख लिखती हैं. इन्हें इस क्षेत्र में 3 साल से अधिक का अनुभव है.