PM Suraksha Bima Yojana के तहत मात्र 20 रूपए में होगा 20 लाख रूपए तक का इंश्योरेंस

केंद्र सरकार द्वारा आम नागरिको के लिए प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) को शुरू किया है। इस योजना के तहत आम नागरिक भी महज ₹20 के वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा करवा सकते है। इस योजना के जरिये गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी बीमा का लाभ प्रदान करना है। जिस से किसी दुर्घटना की स्थिति में उनके परिवार को वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana

आज भी भारत में ऐसे बहुत से लोग है जो की बीमा पालिसी को लेने में सक्षम नहीं है। PMSBY के माध्यम से व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। इस बीमा पालिसी में पंजीकरण करने के लिए किसी प्रकार की जटिल प्रक्रिया या मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं है।

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के प्रमुख लाभ और इसके महत्व

सरकार द्वारा शुरू की गई बीमा सुरक्षा योजना का लाभ आर्थिक रूप स एकमजोर वर्ग के परिवार आसानी से उठा सकते है। सबसे ख़ास बात की इसके लिए महज 20 रूपए का प्रीमियम देना होता है।

कम लागत में व्यापक कवरेज

सरकार द्वारा शुरू की गई बीमा पालिसी का लाभ बेहद कम लागत पर मिलता है। मात्र ₹20 के प्रीमियम में, बीमाधारक को दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर ₹2 लाख और आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख का लाभ मिलता है।

पात्रता और सरल प्रक्रिया

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana का लाभ 18 से 70 वर्ष के सभी नागरिक उठा सकते है। जना में शामिल होने के लिए आपको केवल एक बैंक खाता और प्रीमियम कटौती की अनुमति देनी होती है।

दुर्घटनाओं के लिए विशेष सहायता

अगर किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो ₹2 लाख की राशि प्रदान की जाती है। अगर दुर्घटना में व्यक्ति के हाथ-पैर या आंख की क्षति होती है, तब भी वह वित्तीय सहायता का हकदार होता है। एक अंग या आंख की क्षति पर ₹1 लाख और पूर्ण विकलांगता पर ₹2 लाख मिलते हैं।

बीमा करवाने के लिए मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं

PMSBY योजना में शामिल होने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होती। जिस वजह से सभी लोगो के लिए बहुत ही आसान है। वर्तमान में लाखो नागरिक इसका लाभ ले रहे है।

PMSBY के लिए आवेदन कैसे करे?

PMSBY योजना के तहत बीमा करवाने के लुए सबसे पहले अपने बैंक में जाना होगा। जहा से बैंक द्वारा निर्धारित फॉर्म भरकर आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही कई बीमा कम्पनिया भी इसके तरह पंजीकरण की सुविधा प्रदान करती है और इसके माध्यम से पालिसी को खरीद सकते है। योजना के तहत प्रेमम की राशि को सीधे बैंक खाते से काट लिया जाता है। दुर्घटना के मामले में क्लेम के लिए 30 दिनों के भीतर आवेदन करना जरूरी है।

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