PM UDAY Awas Yojana : दिल्ली में अनेक अनधिकृत और अवैध कॉलोनियां है, जिनको वेध बनाने के लिए सरकारी द्वारा दिल्ली आवास अधिकार योजना शुरू की गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने हाल में ही इसके लिए अधिसूचना को जारी किया है, जिसमे अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है।
अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने के लिए योजना
दिल्ली के उपराज्यपाल ने पीएम-उदय योजना को लागू करने के लिए सीएस, डीडीए अधिकारियों, मंडलायुक्त और डीएमसी के साथ बैठक की। इस स्कीम के तहत सभी अनधिकृत कॉलोनियों में सरकार कुछ सीमा के साथ वेध करने का प्रयास कर रही है।
Delhi Awas Adhikar Yojana के तहत अनधिकृत जमीन का स्वामित्व पाने के लिए आवेदकों को पंजीकरण करना होगा। केंद्र सरकार के सफल कार्यान्वयन से इस योजना में सफलता मिली है। सभी आवेदक डीडीए पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
दिल्ली आवास योजना के लिए दस्तावेज
- भुगतान दस्तावेज
- बिजली बिल
- बेचने का करार
- कब्जे का दस्तावेज
- स्वामित्व का कोई अन्य दस्तावेज
- संपत्ति कर उत्परिवर्तन दस्तावेज़
- 1 जनवरी 2015 से पहले निर्माण का दस्तावेजी प्रमाण
- अनुक्रमिक क्रम में दस्तावेजों की पिछली श्रृंखला
PM UDAY Awas Yojana के लिए आवेदन कैसे करे
- आवेदन करने के लिए धिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट पर जाने के बाद अपने फ़ोन नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा.
- Mobile Number Verify करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, जिसमे अपनी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज़ करना होगा.
- अब फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज़ों को जमा करना होगा.
- सब कुछ सही पाए जाने पर योजना का लाभ मिलेगा।
इस तरह से PM UDAY Awas Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर आप भी दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रह रहे है और अपने घर का स्वामित्व लेना चाहते हैं, तो इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है।
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