Mukhyamantri Machua Kalyan Yojana : मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओ को शुरू किया गया है. इसमें बिहार सरकार द्वारा किसानो के लिए “मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना” चलाई जा रही है. इस स्कीम के जरिये मछुआरों को मत्स्य शिकारमाही हेतु निःशुल्क मत्स्य शिकारमाही और विक्रेताओं को मत्स्य परिवहन हेतु थ्री-व्हीलर वाहन, आइस बॉक्स प्रदान किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के जरिये रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना है. इस योजना के जरिये मत्स्य विक्रेताओं की वार्षिक आमदनी में वृद्धि हो सकेगी. यह योजना न केवल उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद करेगी बल्कि मत्स्य व्यवसाय में स्थायित्व भी प्रदान करेगी. अगर आप भी योजना का लाभ लेना चाहते है तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
Mukhyamantri Machua Kalyan Yojana
Name of the Scheme | Mukhyamantri Machua Kalyan Yojana |
Name of the Department | Directorate Of Fisheries, Govt. Of Bihar, Patna |
Who Can Apply? | All Eligibilie Applicants of Bihar |
Mode of Application | Online |
Online Application Starts From | Started |
Official Website | https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html |
मछुआ कल्याण योजना क्या है?
Machhua Kalyan Yojana के जरिये मछुआरों को मत्स्य शिकारमाही हेतु नि:शुल्क मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट प्रदान करना है. इस योजना के जरिये उपभोक्ताओ तक स्वच्छता हाइजीनिक अवस्था में ताज़ी मछली को पहुँचाने में सहूलियत मिलेगी साथ ही मत्स्य विक्रेताओं की वार्षिक आमदनी में वृद्धि हो सकेगी. वहीं, मत्स्य विक्रेताओं को थ्री-व्हीलर ऑइस बॉक्स युक्त वाहन पर 50% अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे वह ताज़ी मछली को बाजार तक पहुंचा सकें.
Machhua Kalyan Yojana से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी. इस योजना के जरिये मछुआरों और मत्स्य विक्रेताओं को संसाधनों और आर्थिक सहायता के माध्यम से स्वावलंबी बनाना है।
मछली पालकों को कितना अनुदान मिलेगा
मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के तहत राज्य के चयनित मछुआरों, मछली विक्रेताओं, मत्स्य वेंडरों के लाभार्थियों को शत प्रतिशत अनुदान पर मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट उपलब्ध कराई जा रही है. जो भी मत्स्य विक्रेता थोक या खुदरा में मछली की बिक्री का कार्य करते है उनकी सुविधा के लिए वाहन खरीदने पर 50 प्रतिशत का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना का लाभ मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य, अनुसूचित जाति-जनजाति के मछुआरे, जीविका समूह और मत्स्य बिक्री से जुड़े लोगो को मिलेगा. इसके लिए पात्र लोग मत्स्य पालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के साथ मत्स्य बिक्री केंद्र की फोटो और स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा।
बिहार मछुआ कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदक मछुआरा का आधार कार्ड,
- पैन कार्ड,
- बैंक खाता पासबुक,
- आय प्रमाण पत्र,
- जाति प्रमाण पत्र,
- निवास प्रमाण पत्र,
- चालू मोबाइल नंबर,
- मेल आई.डी और
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि।
मछुआ कल्याण योजना के तहत आवेदन कहाँ करें
योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. आवेदन करने के लिए मत्स्य निदेशालय, बिहार की विभागीय वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर जाके फॉर्म भरना होगा. योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने प्रखंड एवं जिले के मत्स्य निदेशालय कार्यालय में संपर्क कर सकते है.
मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना में आवेदन करते समय लाभार्थी को यह स्वघोषणा पत्र देना अनिवार्य है कि उनका मछली विक्रय स्थल विवादित नहीं है. अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते है तो इसके बारे में अच्छे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना जरुरी है. इस योजना को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।
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नेहा आर्य latestsarkariyojana.com वेबसाइट की संपादक (Editor) के साथ लेखक भी हैं, जहाँ वे सरकारी नौकरी, सरकारी योजना, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आदि से सम्बंधित लेख लिखती हैं. इन्हें इस क्षेत्र में 3 साल से अधिक का अनुभव है.