Mukhyamantri Machua Kalyan Yojana : मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओ को शुरू किया गया है. इसमें बिहार सरकार द्वारा किसानो के लिए “मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना” चलाई जा रही है. इस स्कीम के जरिये मछुआरों को मत्स्य शिकारमाही हेतु निःशुल्क मत्स्य शिकारमाही और विक्रेताओं को मत्स्य परिवहन हेतु थ्री-व्हीलर वाहन, आइस बॉक्स प्रदान किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के जरिये रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना है. इस योजना के जरिये मत्स्य विक्रेताओं की वार्षिक आमदनी में वृद्धि हो सकेगी. अगर आप भी योजना का लाभ लेना चाहते है तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
Mukhymantri Machhua Kalyan Yojana क्या है?
Machhua Kalyan Yojana के जरिये मछुआरों को मत्स्य शिकारमाही हेतु नि:शुल्क मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट प्रदान करना है. इस योजना के जरिये उपभोक्ताओ तक स्वच्छता हाइजीनिक अवस्था में ताज़ी मछली को पहुँचाने में सहूलियत मिलेगी साथ ही मत्स्य विक्रेताओं की वार्षिक आमदनी में वृद्धि हो सकेगी |
मछली पालकों को कितना अनुदान मिलेगा
मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के तहत राज्य के चयनित मछुआरों, मछली विक्रेताओं, मत्स्य वेंडरों के लाभार्थियों को शत प्रतिशत अनुदान पर मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट उपलब्ध कराई जा रही है. जो भी मत्स्य विक्रेता थोक या खुदरा में मछली की बिक्री का कार्य करते है उनकी सुविधा के लिए वाहन खरीदने पर 50 प्रतिशत का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना का लाभ मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य, अनुसूचित जाति-जनजाति के मछुआरे, जीविका समूह और मत्स्य बिक्री से जुड़े लोगो को मिलेगा. इसके लिए पात्र लोग मत्स्य पालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के साथ मत्स्य बिक्री केंद्र की फोटो और स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा।
बिहार मछुआ कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदक मछुआरा का आधार कार्ड,
- पैन कार्ड,
- बैंक खाता पासबुक,
- आय प्रमाण पत्र,
- जाति प्रमाण पत्र,
- निवास प्रमाण पत्र,
- चालू मोबाइल नंबर,
- मेल आई.डी और
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि।
मछुआ कल्याण योजना के तहत आवेदन कहाँ करें
योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. आवेदन करने के लिए मत्स्य निदेशालय, बिहार की विभागीय वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर जाके फॉर्म भरना होगा. योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने प्रखंड एवं जिले के मत्स्य निदेशालय कार्यालय में संपर्क कर सकते है.