मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana) की क़िस्त के रूप में राज्य के 81 लाख से ज्यादा किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के द्वारा राजस्थान के किसानो को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
इस योजना के तहत सभी किसानों को ₹2,000 की राशि 3 किस्तों में दिये जाने की घोषणा की गयी है। इस आर्टिकल में हम आपको इनके मुख्य उद्देश्य, लाभ, पात्रता मानदंड, आवेदन के साथ-साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। इसलिए आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े.
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना क्या है?
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को भजन लाल शर्मा ने 22 सितंबर 2020 को शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत किसानों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हर साल, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के लाभार्थी खेतिहर कृषकों और किसान मजदूरों को 12000 रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। किसान कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र किसानों के बैंक एकाउंट्स में DBT के जरिए सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाती है।
किसान कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य
किसान कल्याण योजना में राज्य के छोटे एवं सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है। इससे वह अपने कृषि संबंधी सभी जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ
- किसानों को सीधे बैंक खातों में 12000 रुपए सालाना आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी है।
- हर साल किसानों को 6000 रुपये प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना मिलते थे, लेकिन अब राजस्थान किसान सम्मान निधि स्कीम से 8000 रुपये मिलेंगे।
- इस आर्थिक सहायता से किसानों को बेहतर बीज, उर्वरक और अन्य कृषि उपकरण सबंधी जरूरत को पूरा करने में में मदद मिलेगी।
- किसानों को समय पर सहायता मिलने से उन्हें उच्च ब्याज दर वाले ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
- वित्तीय सहायता से किसानों को अपनी कृषि सुधार करने और नई तकनीकों को अपनाने में भी मदद मिलेगी है।
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम से जुड़े हैं।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के आवश्क दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
- जमीन के कागजात (खसरा खतौनी)
- खेत का विवरण (किसान के पास कितनी जमीन है)
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना पात्रता
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करना होगा।
- केवल राजस्थान के निवासी किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- किसान को राजस्थान और भारत का नागरिक होना चाहिए।
- राज्य के सभी छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- किसान किसी प्रकार के सरकारी पद पर नहीं रहना चाहिए।
- आवेदनकर्ता को बैंक खाता खुलवाना चाहिए।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए आवदेन कैसे करे
- मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजन की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- फिर नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें और अपनी जानकारी भरें।
- फिर पंजीकरण के बाद अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
- लॉन्ग इन करने के बाद वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म भरें। और आवश्यक जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करें।
- अब आवश्यक दस्तावेज़ को अपलोड करें।
- सम्पूर्ण जानकारी और दस्तावेज़ सही होने पर आवेदन फॉर्म सबमिट करें।
- आवेदन की पुष्टि के बाद आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसे आप संभाल कर रखें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सभी पात्र किसान इसके लिए आवेदन कर सकते है। आवेदन करते समय जानकारी को सही से दर्ज़ करना है। आवेदन करने के बाद फॉर्म क्र प्रिंटआउट को निकाल कर अपने पास संभल कर रख ले।