Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में किसानो के लिए मत्स्य संपदा योजना शुरू की है, जिसके जरिये किसान कुछ ही समय में लाखो रूपए की कमाई कर सकते है। इसमें निवेश करने पर सरकार द्वारा 40 से 60 फीसदी वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।
इस आर्टिकल में प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के बारे में विस्तार से बता रहे है इसके साथ पात्रता, लाभ, आवश्यक सतावेज़ और आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बता रहे है।
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana क्या हैं?
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है और किसानो की आय में वृद्धि करना शामिल है। फसल से होने वाले नुक्सान की भरपाई इस योजना के माध्यम से कर सकते है। इस योजना के प्राथमिक उद्देश्यों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, अधिक नौकरियाँ पैदा करना है। बेहतर तकनीकों का उपयोग करके और भूमि और पानी की देखभाल करके, मछली उत्पादन और दक्षता में सुधार करना चाहिए।
सरकार की ओर से दिया जाएगा अनुदान
केंद्र सरकार की ओर से उन सभी गावो में मछली पालन के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा, जहा पर पानी ज्यादा होता है। जिस से किसान आसानी से तालाब बना कर मछली पालन का बिज़नेस कर सकते है। मछली पालन से किसानों की इनकम बढ़ रही है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति व महिला वर्ग के किसानो को मछली पालने के लिए 60 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा तथा सामान्य वर्ग के लोगो को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
इस योजना के तहत आवेदक निजी भूमि में या पट्टे पर भूमि लेकर मछली फीड हैचरी, तालाबों के निर्माण, बायोफ्लाक, आरएएस, फीड मिल, कोल्ड स्टोर आदि का निर्माण कर सकते है और इसके लिए सरकार से वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर सकते है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 60 प्रतिशत सभी वर्गों की महिलाओं व अनुसूचित जाति को तथा 40 प्रतिशत सामान्य वर्ग को प्रदान किया जा रहा है।
यूनिट लगाने से पूर्व मिट्टी व पानी की टेस्टिंग जरूरी
Matsya Sampada Yojana के तहत मछली पालन शुरू करने से पहले किसानों को विभाग द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्लांट लगाने से पहले प्रशिक्षण लेने के साथ मिट्टी व पानी की टेस्टिंग अवश्य रूप से करवाएं जिस से यूनिट लम्बे समय तक चले और किसी तरह का नुक्सान ना हो।
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए पात्रता
- मछली पालन से संबंधित कार्यों में शामिल लोग, जैसे मछुआरे, मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता।
- मत्स्य विकास निगम के सदस्य।
- मत्स्य पालन क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह (SHGs) और संयुक्त देयता समूह (JLGs)।
- मत्स्य पालन सहकारी समितियाँ।
- मछली पकड़ने का संघ।
- मत्स्य पालन में लगे उद्यमी और निजी कंपनियाँ।
- मछली किसान उत्पादक संगठन/कंपनियां (FFPO/CS)
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पैनकार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
कौन उठा सकता है लाभ?
- मछुआरे
- मछली पालक
- मछली मजदूर
- मछली विक्रेता
- मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े अन्य व्यक्ति
योजना के क्या-क्या लाभ है
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिये मछुआरों, मछली किसानों, मछली मजदूरों, मछली विक्रेताओं को लाभ मिलेगा। इसके साथ योजना के जरिये उनकी कमाई में भी बढ़त होगी।
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