UP Shishu Hitlabh Yojana : सरकार दे रही है 22,000 रुपयो का सीधा लाभ, ऐसे करे आवेदन

UP Shishu Hitlabh Yojana : उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब और बेरोजगार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिशु हितलाभ योजना शुरू की है. इस योजना के तहत प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के श्रमिकों के नवजात शिशु के लिए पोषक की व्यवस्था की जाती है. इसके साथ ही नवजात शिशुओं के माता-पिता को आर्थिक मदद के साथ विभिन्न लाभ प्रदान किये जा रहे है.

UP Shishu Hitlabh Yojana Registration Online

इस योजना के तहत महिलाओ को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिस से वे विभिन्न प्रकार के काम को सीख सके और रोजगार प्राप्त कर सके. इस योजना के जरिये महिलाओ के जीवन स्तर के साथ राज्य का भी विकास होगा. इस लेख में हम आपको यूपी की महत्वपूर्ण योजना UP Shishu Hitlabh Yojana से संबंधित विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे है।

UP Shishu Hitlabh Yojana

योजना का नामUP Shishu Hitlabh Yojana
उद्देश्यश्रमिकों के बच्चों के जन्म पर पौष्टिक आहार प्रदान करना
राज्यउत्तर प्रदेश
नोडल विभागउत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन 
आधिकारिक वेबसाइटhttps://upbocw.in/index.aspx

यूपी शिशु हितलाभ योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला श्रमिकों के बच्चो का भविष्य बेहतर बनाने के लिए यूपी शिशु हितलाभ योजना शुरू की है. योजना के तहत निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों के नवजात शिशुओं को दो साल तक पौष्टिक भोजन और आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके जरिये श्रमिक परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और बच्चो का भविष्य बेहतर होगा. UP Shishu Hitlabh Yojana खासतौर से श्रमिकों को उनके दैनिक जीवन और आर्थिक स्थिति को देखते हुए शुरू की गई है।

इस योजना के तहत घर में शिशुओं के जन्म होने पर आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है. यदि लड़के का जन्म होता है तो ₹10000 प्रति शिशु और लड़की के जन्म होने पर ₹12000 प्रति शिशु की धनराशि श्रमिकों को प्रदान की जाएगी ऐसे में इन राशियों के माध्यम से वह अपने शिशुओं का भरण पोषण ठीक प्रकार से कर सकेंगे।

यूपी शिशु हितलाभ योजना का उद्देश्य

यूपी शिशु हितलाभ योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के श्रमिकों के बच्चो के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना है. इस योजना के जरिए प्रदेश सरकार द्वारा बच्चे को पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. सरकार की इस योजना के तहत लड़की होने पर 12 हजार रु और लड़का होने पर 10 हजार रु साल में एक बार एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है. इस राशि के जरिये महिलाये अपने नवजात शिशुओं को पौष्टिक आहार दे पाएंगी।

UP Shishu Hit Labh Yojana Benefits

  • मातृत्व हितलाभ में पंजीकृत पुरूष कामगारों को रू0- 6,000/- एकमुश्त देय।
  • प्रसव की स्थिति में 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि तथा रू. 1,000/- चिकित्सा बोनस के रूप में देय होगा।
  • महिला श्रमिक को गर्भपात होने की दशा में 06 सप्ताह के समतुल्य तथा नसबन्दी कराये जाने पर 02 सप्ताह के समतुल्य न्यूनतम वेतन।
  • शिशु के पुत्र होने की दशा में एकमुश्त रू0 20,000 तथा पुत्री होने पर रू0 25,000 प्रति शिशु की दर से देय होगा।

यूपी शिशु हितलाभ योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक का नाम भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
  • सरकार की इस योजना का लाभ परिवार के केवल दो ही बच्चों को मिलेगा।
  • श्रमिक लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
  • इस योजना के लिए लाभार्थी बनना चाहते हैं, तो उनके पास श्रमिक प्रमाण पत्र होना चाहिए।

योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल ID
  • पासपोर्ट साइज फोटो

यूपी शिशु हितलाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें

योजना का लाभ लेने के लिए महिला को अपने निकटतम श्रम कार्यालय, संबंधित तहसीलदार दफ्तर में जाके आवेदन प्राप्त करना होगा. आवेदन पत्र में पूछी सभी जानकारी को दर्ज़ करना होगा और आवश्यक दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा। जब आपका फॉर्म पूरी तरह से भरकर कंप्लीट हो जाता है, तो फिर इसके बाद आपको इस फॉर्म को उस कार्यालय में जाकर जमा करवाना होगा. इस तरह आप बेहद ही आसानी से अपने आवेदन की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं।

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