घर बनाना हर किसी का सपना होता है और अपने सपने को साकार करने के लिए होम लोन का सहारा लेना पड़ता है। अधिकतर लोगो इसको ले तो लेते है लेकिन नियमो के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने होम लोन को लेकर कुछ नए नियम जारी किये है, इन नियमो के चलते अब ग्राहकों को दस्तावेज़ वापस पाने के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
होम लोन को पूरा चुकाने के बाद, बैंक को सभी जमा दस्तावेज़ लौटाने होते है। लेकिन इसके लिए ग्राहकों को कई बार बैंक के चकार लगाने पड़ते है। इन सभी समस्याओ को देखते हुए बैंक द्वारा नियमो में बदलाव किये गए है। अगर बैंक समय रहते दस्तावेज़ नहीं लौटाता तो बैंक द्वारा ग्राहक को जुर्माना देना पड़ेगा।
RBI ने जारी किये होम लोन के लिए नए नियम
- होम लोन चुकाने के 30 दिनों के भीतर, बैंक द्वारा ग्राहकों के प्रॉपर्टी दस्तावेज वापस करने होंगे।
- अगर बैंक द्वारा दस्तवेज़ नहीं लौटाए जाते, तो बैंक द्वारा ग्राहकों को हर दिन ₹5000 का जुर्माना देना होगा।
- अगर दस्तावेज़ बैंक द्वारा खो जाते है या फिर खराब हो जाते है तो बैंक डुप्लीकेट दस्तावेज निकलवाने में पूरी सहायता करेगा।
नए होम लोन नियमों से ग्राहकों को मिलेगा फायदा
दस्तावेजों की शीघ्र वापसी : नए नियमो को वजह से ग्राहक के लोन चुकाते ही बैंक अगले 30 दिन के अन्दर ही प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ लौटाने होंगे। कई बाद बैंक द्वारा दस्तवेज़ लौटाने में देती होती है, जिस वजह से ग्राहकों परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब इस परेशानी से राहत मिलेगी और समय रहते दस्तवेज़ वापस मिल जायेंगे।
देरी पर ₹5000 का जुर्माना : आरबीआई के द्वारा जारी नए नियमो के तहत अगर कोई बैंक 30 दिनों के अन्दर दस्तावेज़ वापिस नहीं करता तो उन्हें ग्राहकों को प्रतिदिन के हिसाब से ₹5000 बतौर जुर्माने के रूप में देना होगा।
दस्तावेज खोने या डैमेज होने पर बैंक जिम्मेदार : अगर बैंक की लापरवाही के वजह से प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ खो जाते है या फिर डैमेज हो जाते है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी। ऐसे में बैंक ग्राहकों को डुप्लीकेट दस्तावेज निकलवाने पूरी तरह से ग्राहक की मदद करेगा।
बैंक द्वारा जारी नए नियमो को 1 दिसंबर 2023 से लागू किया जा चूका है। इसका मतलब की सब सभी बैंक ग्राहकों को इन सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
दस्तावेज समय पर न मिलने पर क्या करें?
अगर बैंक द्वारा समय रहते दस्तावेज़ नहीं लौटाए जाते, तो ग्राहक अपने बैंक के ग्राहक सेवा विभाग में शिकायत दर्ज कर सकते है। अगर बैंक द्वारा शिकायत का समाधान नहीं किया जा रहा तो RBI के शिकायत निवारण पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज़ कर सकते है। आरबीआई के नियमों के अनुसार, बैंक को प्रति दिन ₹5000 का भुगतान करना होगा।