Bihar Udyami Yojana 2024-25 : बिहार उद्यमी योजना के तहत पाए ₹10 लाख का लोन

Bihar Udyami Yojana Apply Online

Bihar Udyami Yojana 2024-25: बिहार राज्य सरकार दौरा बेरोजगार युवाओ को लोन देने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री उद्यमी योजना” की शुरुआत की है। बढ़ती बेरोजगारी की वजह से बहुत से युवा खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से नहीं कर पाते। हालाँकि राज्य सरकार ने इसके समाधान के लिए 10 लाख का लोन देना शुरू किया है, इसके साथ ही लोन पर 50% की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है।

बेरोजगार युवा अगर अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते है तो Bihar Udyami Yojana के तहत आवेदन कर सकते है। इस आर्टिकल में योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे है, इसलिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े।

Bihar Udyami Yojana Apply Online

Bihar Udyami Yojana 2024-25

योजना का नाममुख्यमंत्री उद्यमी योजना
विभाग का नामउद्योग विभाग बिहार सरकार
श्रेणीसरकारी योजना
लोन राशिअधिकतम 10 लाख रूपये
सब्सिडीअधिकतम 5 लाख रूपये
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटudyami. bihar.gov.in

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना

रोजगार प्रदान करने के उद्देस्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत युवाओ को खुद का काम करने के लिए 10 लाख रूपए तक का लोन दिया जा रहा है। इस लोन पर राज्य सरकार द्वारा subsidy भी दी जाएगी जिस से आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को बहुत मदद मिलेगी।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना महत्वपूर्ण तारीखें

ActivityImportant Dates
Application Starting Date01 July 2024
Bihar Uydami Yojana Last Date to Apply31 July 2024
Mode of ApplicationOnline

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभ

विवरणराशि
लोन की अधिकतम राशि₹10,00,000
स्वीकृत राशि का 50% अनुदान/सब्सिडी अधिकतम₹5,00,000
लोन चुकाने की अवधि7 वर्ष (84 समान किश्तों) में

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए पात्रता

  • इस योजना का लाभ केवल बिहार के निवासियों को मिलेगा
  • अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/बेरोजगार युवा/महिलाओं ही आवेदन कर सकती हैं।
  • आवेदक को इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या पूर्व उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
  • आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तक हो।
  • आवेदक के पास व्यक्तिगत चालू खाता होना चाहिए।
  • चालू खाता प्रस्तावित फर्म के नाम पर होना चाहिए।
  • प्रोपराइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने व्यक्तिगत पैन पर किया जा सकता है।
  • आवेदक को अपनी फर्म या कंपनी बनाकर उसका पंजीकरण करवाना अनिवार्य हैं।

बिहार उद्यमी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर
  • जाति प्रमाण पत्र (महिला के मामले में पिता के नाम पर)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • स्कैन किए गए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर (JPG 120 KB)
  • बैंक पासबुक (बचत/चालू)
  • 10वीं कक्षा की मार्कशीट (आयु प्रमाण के लिए)
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र (जैसे इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष प्रमाणपत्र)
  • पारिवारिक आय प्रमाण पत्र (स्थानीय कार्यालय द्वारा जारी)
  • दिव्यांगता प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो)।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन कैसे करे?

यदि आप भी बिहार राज्य के निवासी है और बिज़नेस करना चाहते है तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ महिला/ युवा को मिलेगा।

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर आपको बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का विकल्प दिखाई देगा।
  • इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा।
  • इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, व्यवसाय, आवेदन का प्रकार, लिंग, आदि जानकारी को दर्ज़ करना होगा।
  • जानकारी को दर्ज़ करने के बाद Submit बटन पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  • अंत में फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास रख ले।

इसी तरह की सरकारी योजना की जानकारी का अपडेट पाने के लिया हमारी वेबसाइट Sarkari Yojana को subscribe जरूर करे। इसके साथ साथ हमें facebook page पर भी जरूर फॉलो करे।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top