हरियाणा सरकार ने सेना के अग्निवीरों के लिए ‘हरियाणा अग्निवीर नीति-2024’ लागू की है। इसके तहत अग्निवीरों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण, स्वरोजगार और सस्ता लोन देने जैसी वाली सुविधाओं का ऐलान किया है। हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने अग्निवीरों की सुरक्षा के लिए बाकायदा नीति लागू कर दी है। इस से अग्निवीरो को काफी मदद मिलेगी और जीवन यापन करने में मदद मिलेगी।

प्रदेश सरकार ने हरियाणा अग्निवीर पॉलिसी-2024 को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके बारे में प्रदेश के सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी साँझा की। उन्होंने बताया कि ‘हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है।
कब रिटायर्ड हो रहा पहला बैच
हरियाणा के थल, जल और वायु सेना में अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में रिटायर हो रहा है। जिसमे हरियाणा राज्य के 4045 नौजवान शामिल है। इससे पहले भी हरियाणा सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत लगे सभी युवाओं को रोजगार देने कि घोषणा की है। इसके तहत युवाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के साथ निजी क्षेत्र में रोजगार से लेकर कौशल विकास और स्वरोजगार तक सरकार पूरी मदद करेगी।
कब शुरू हुई अग्नीवर योजना
केंद्र सरकार की ओर से 15 जुलाई 2022 से अग्निपथ योजना की शुरआत की गई थी। इसके तहत सेना के तीनों अंगों थल, जल और वायु सेना में अग्निवीरों की भर्ती की गई थी। इनमें से 25 प्रतिशत अग्निवीरों की सेवाएं जारी रहेंगी। जबकि बचे हुए लोगो को सेना से रिटायर कर दिया जाएगा।
दिया जा रहा आरक्षण
अग्निवीरों को पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन तथा एसपीओ की भर्ती में 10 प्रतिशत का आरक्षण भी दिया जा रहा है। इसके अलावा ग्रुप-सी की सीधी भर्ती में 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) से भी छूट दी जानी है। यदि अग्नीवर खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते है तो सरकार के द्वारा 5 लाख रूपए तक का लोन भी उपलब्ध कराया जायेगा।
HKRNL की नौकरी में मिलेगा अपर हैंड
हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) में निकली भर्तियों में भी अग्निवीरों को प्राथमिक दी जाएगी। इसके साथ ही जो उद्योग अग्निवीरों को 30 हजार रुपये से अधिक प्रतिमाह सैलरी पर रखते है तो राज्य सरकार द्वारा 60 हजार रुपये वार्षिक सब्सिडी भी उपलब्ध करवाएगी।