Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana: उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओ को स्वरोजगार शुरू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रूपए दिए जा रहे है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की सभी महिलाये आवेदन कर सकती है और इसके लिए राज्य सरकार ने 10 कार्डो का बजट भी निश्चित किया है।
केबिनेट मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने बताया की इस योजना के जरिये महिलाये खुस का व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। इस योजना के जरिये कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, उद्यान, बुटीक, टेलरिंग, जनरल स्टोर, टिफिन सेवा, कैंटीन, कैटरिंग, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, डाटा एंट्री कार्य, कम्प्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग, टेली काॅलिंग जैसे कार्यो को करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है।
इस योजना के अंतर्गत विधवा, तलाक़शुद महिलाओ को प्राथमिकता दी जाएगी। इस आर्टिकल में Ekal Mahila Swarojgar Yojana के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे है और आवेदन कैसे करना है, इसके बारे में बता रहे है।
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana
उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए Ekal Mahila Swarojgar Yojana को शुरू किया है। इस योजना के तहत महिलाओ को सरकार की तरफ से 1,00,000 रू की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस राशि के जरिये सभी महिलाये खुद का काम शुरू कर सकेंगी। इस योजना का लाभ 3 लाख से अधिक महिलाओ को मिल रहा है।
एकल महिला स्वरोजगार योजना के जरिये महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और आत्मनिर्भर बनाना है. एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 35 वर्ष से अधिक विवाहित और अविवाहित तलाकशुदा पति त्यागता और विधवा महिलाओं को भी शामिल किया जा रहा है. उत्तराखंड सरकार द्वारा लगभग 3,50,000 महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
Uttrakhand Ekal Mahila Swarojgar Yojana के अंतर्गत शामिल व्यवसाय
फल व खाद्य प्रसंस्करण | कृषि |
कुकुट पालन | भेड़ बकरी पालन |
पशुपालन | बागवानी |
मत्स्य पालन | उद्यान |
टेलरिंग | जनरल स्टोर |
टिफिन सेवा | कैंटीन, कैटरिंग |
इलेक्ट्रिशियन | डाटा एंट्री कार्य |
कम्प्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग | टेली काॅलिंग |
उत्तराखंड एकल महिला स्वरोजगार योजना के जरिये महिलाये आत्मनिर्भर होक अपना जीवन यापन कर सकेंगी। योजना के जरिये मिलने वाली राशि से महिलाये काम के साथ अपने बच्चो का पालन पोषण कर सकती है।
एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता
- आवेदनकर्ता महिला उत्तराखंड की निवासी होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता महिला की उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए।
- तलाकशुदा, विधवा, किन्नर और एसिड शिकार महिला ही इस योजना का लाभ ले सकती है।
- महिला के घर के पर कोई सरकारी नौकरी वाला नही होना चाहिए।
एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- महिला के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- महिला के पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- महिला के पास बैंक पास बुक होनी चाहिए।
- महिला के पास आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए।
- महिला के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- महिला के पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
Ekal Mahila Swarojgar के लिए Online Apply कैसे करे
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस योजना के बारे में सिर्फ घोषणा की है और इसके लिए पोर्टल को बना दिया गया है, जो की जल्द शुरू हो जायेगा। जैसे ही पोर्टल शुरू होगा, आवेदन प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया जायेगा। अभी कुछ दिनों के लिए इंतज़ार करना होगा।