Bihar Fasal Sahayta Yojana Apply : बिहार सरकार द्वारा किसानो के लिए कई कल्याणकारी योजनाओ को शुरू किया। इसी कड़ी में किसानो के लिए फसल सहायता योजना को शुरू किया है, जिसके माध्यम से बोये हुए बीज का नुकसान होने पर 20,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
अगर आप बिहार के खेती करने वाले किसान है और फसल बिमा सहायता योजना का लाभ लेना चाहते है तो आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचना को जारी कर दिया है और आवेदकों को तय सीमा में आवेदन करना होगा। हमने यहाँ बिहार फसल सहायता योजना में आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया आसान शब्दों में बताने जा रहे है। तो चलिए शुरू करते है।
Bihar Fasal Sahayta Yojana क्या है?
बिहार के किसानो के लिए फसल सहायता योजना को शुरू किया है, इसके माध्यम से बोये हुए फसलों के नुकसान होने पर 20’000 को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
बिहार फसल सहायता योजना में आवेदन हेतु पात्रता
- आवेदक कृषक कोई बिहार का निवासी होना चाहिए।
- योजना के अंतर्गत रैयत कृषक तथा गैर रैयत कृषक योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक को आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के किसान ही आवेदन कर सकते है.
- किसान के पास खुद की जमीन होना चाहिए.
बिहार फसल सहायता योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण
- खेती भूमि से संबंधित कागजात
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
बिहार फसल सहायता योजना में आवेदन कैसे करें
- फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर फसल बीमा योजना का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना होगा और किसान पंजीयन नंबर दर्ज़ करना होगा.
- इसके बाद किसान के मोबाइल पर OTP वेरीफाई करना होगा.
- अब आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा, जिसमे आवश्यक जानकारी को दर्ज़ करना है.
- जानकारी दर्ज़ करने के साथ ही आवश्यक दस्तावेज़ को अटैच करना है.
इस प्रकार से आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आवेदन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंटआउट को निकाल कर अपने पास रख लेना है।