बुजुर्ग नागरिकों को अपने व्यक्तिगत खर्चे और बिमारी पर होने वाले पैसो के लिए दुसरो पर निर्भर होना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तरप्रदेश सरकार ने Pension Yojana शुरू की है। इस योजना के जरिये उन सभी बुजुर्गो को आर्थिक सहायता दी जा रही है जो 60 साल या इससे अधिक उम्र को पार कर चुके है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के जरिये सरकार हर महीने 1000 रुपये सीधे बुजुर्गों के बैंक खाते में भेजती है। इस तरह हर साल एक बुजुर्ग व्यक्ति को 12000 रुपये मिलते हैं। इस पेंशन के तहत मिलने वाली राशि का इस्तेमाल करके बुजुर्गों अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर पाएंगे और उन्हें आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी।
UP Vridha Pension Yojana क्या है
उत्तरप्रदेश सरकार ने बुजुर्गों की मदद करने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना को शुरू किया है। इस योजना के जरिये सहायता राशि प्राप्त करके बुजुर्ग अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते है। इस पैसे का इस्तेमाल करके दवाइयाँ, खाना और दूसरी जरूरी चीजें खरीद सकते हैं।
राज्य और केंद्र सरकार मिलकर बुजुर्गों को हर महीने 1000 रुपये देती है, इसमें से 800 रुपये राज्य सरकार जबकि 200 रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते है। इस धनराशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दिया जाता है। वर्तमान में लगभग 56 लाख से अधिक बुजुर्ग इस योजना का लाभ ले रहे है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ
आर्थिक सहायता : इस योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाति है।
बैंक खाते में सीधी ट्रांसफर : पेंशन के तहत मुइलने वाली राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
आत्मनिर्भरता : इस योजना के माध्यम से बुजुर्गों को आत्मनिर्भर होने में मदद मिलती है इस तरह से उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा : अब आवेदन करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। पूरा आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है, जिससे समय और ऊर्जा की बचत होती है।
UP Old Age Pension Scheme के लिए पात्रता
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रताएँ निर्धारित की गई हैं। योजना के लिए आवेदन करने के लिए जरूरी है।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यदि आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ उठा रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- एक पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Uttar Pradesh Pension Scheme के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाएं। जहा पर जाके पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के बाद “वृद्धावस्था पेंशन” विकल्प पर क्लिक करना है। जिसके बाद अपने सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। अब आवेदन फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल जानकारी, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र जैसी सभी जरूरी जानकारी भरनी होगी।
सारी जानकारी भरने के बाद जरूरी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करके फॉर्म को सबमिट देना है। अब फॉर्म के प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास रख लेना है। इस तरह से आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।