UP Income Certificate एक सरकारी दस्तावेज है, जिसके जरिये किसी व्यक्ति या परिवार की विभिन्न स्रोतों से होने वाली वार्षिक आय का पता चलता है. सभी राज्य सरकारों द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओ और वित्तीय सहायता लेने में आसानी होती है. उत्तरप्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा राज्य के नागरिको कि आय का सत्यापन करके Income Certificate को जारी किया जाता है।

आय प्रमाण पत्र का उपयोग आमतौर पर छात्रवृत्ति प्राप्त करने, सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने, नौकरी के लिए आवेदन, बैंक ऋण और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाता है. इसको बनवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीको से आवेदन कर सकते है. इस आर्टिकल में हम आपको उत्तर प्रदेश में आय प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए, शुरू करते हैं।
UP Income Certificate Online Apply
अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब घर बैठे ही आसानी से अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते है। इसके लिए आपको ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in पर जाना होगा.
इसको बनवाने में बहुत कम खर्चा आता है और 15 से 20 दिन में यह बन जाता है. आय प्रमाण पत्र को एक बार बनवाने के बाद 3 साल के लिए वैध रहता है. आय प्रमाण पत्र का उपयोग करके आप सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन और कई अन्य प्रकार की सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं
उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए पात्रता मानदंड
उत्तर प्रदेश में आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सरकार द्वारा पात्रता मानदंडों को पूरा करना जरुरी है। आवेदन करने के लिए आवेदक को उत्तरप्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। निर्धारित आय वाले व्यक्ति को ही आय प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
Income Certificate बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आय का प्रमाण (वेतन पर्ची, आयकर रिटर्न, कृषि आय दस्तावेज आदि)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- स्व घोषणा प्रमाण पत्र/शपथ पत्र
उत्तर प्रदेश में आय प्रमाणपत्र कैसे बनाएं
इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर जानके के बाद ‘सिटीजन लॉगिन (ई-साथी)’ के विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपको यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास Login Credentials नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन पूरा करे।
रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना होगा, जिसके बाद आपको ‘प्रमाण पत्र सेवा’ के अनुभाग पर जाकर ‘आय प्रमाण पत्र’ के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज़ करना है।
आधार कार्ड की e-KYC वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपकी स्क्रीन के सामने आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र खुलकर आ जायेगा। जहा पर सबसे पहले ग्रामीण या शहरी में से किसी एक विकल्प का चयन करना है।
अब फॉर्म में सभी जानकारी जैसे प्रार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, व्यवसाय, परिवार में सदस्यों की संख्या, परिवार की कुल वार्षिक आय, राशन कार्ड नंबर आदि को दर्ज़ करना है।
जानकारी को दर्ज़ करने के साथ ही जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करना है। इसके बाद फॉर्म को Submit कर देना है। आवेदन फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी।
इसके बाद सेवा शुल्क जमा करना होगा, सेवा शुल्क जमा होने के बाद आपको रसीद की प्रतिलिपि प्राप्त होगी। इस तरह से घर बैठे आसानी से इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।