नौकरी के समय आरक्षण बहुत जरुरी है, भारत सरकार द्वारा देश के पिछले लोगो को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। इसके माध्यम से नौकरी से लेकर, स्कालरशिप, योजनाओ का लाभ आसानी से मिल जाता है। बहुत से लोग इसको लेकर खुश है, तो कई सारे आरक्षण को गलत भी ठहराते हैं। समय-समय पर इसको लेकर बहस भी होती रही है।
लेकिन आज के लेख में हम जानने की आरक्षण क्या है, आरक्षण के फायदे, आरक्षण के नुकसान और सरकारी नौकरी में आरक्षण के क्या नियम है।
आरक्षण क्या है
आप सभी ने “आरक्षण” का नाम तो जरूर सुना होगा, जैस नौकरी भर्ती में आरक्षण, रेलवे में आरक्षण आदि। हालाँकि बहुत से लोगो के मन में ये सवाल उठता है की आरक्षण क्या है और नौकरी के लिए आरक्षण कैसे लेना है?
साधारण शब्दो में कहे तो आरक्षण एक प्रकार का सकारात्मक भेदभाव है जिसका उद्देश्य समानता लाना या एक समतापूर्ण समाज का निर्माण करना है। यह भेदभाव की प्रवृति को ख़त्म करने के लिए शुरू किया गया है, इसके साथ सामाजिक भेदभाव झेल रहे लोगो को समाज से जोड़ना है। इसका काफी अच्छा परिणाम मिला है और पिछड़े हुए लोगो को भी नौकरी मिल रही है।
अगर “नौकरी में आरक्षण” के बारे में बात करे तो कुछ कैटेगिरी के लोगो के लिए नौकरी, शैक्षणिक संस्थाओं और विधानसभा की सीटो तक पहुंच आरक्षित करना है। जिस से पिछड़े लोग और नीची जाती के लोग भी सरकारी नौकरी कर सकते।
आरक्षण के फायदे
- आरक्षण सामाजिक न्याय की स्थापना करता है।
- आरक्षण के जरिये लोगो को आर्थिक फायदा मिल रहा है।
- आंतरिक सुरक्षा में सुधार और क़ानूनी सुविधा।
- लोकतंत्र को बढ़ावा
नौकरी में आरक्षण के नियम
अब हम “नौकरी में आरक्षण के नियम” के बारे में बात करने वाले है। जैसा की सभी जानते है की जब भी कोई सरकारी नौकरी के लिए भर्ती निकलती है तो उसके पदों को विभिन्न केटेगरी में बात जाता है। सभी रिक्त पदों को आरक्षण के आधार पर बात दिया जाता है, जिस से समाज के सभी वर्ग और जाती के लोगो को नौकरी मिल सके। अब हम जानने वाले है कि ये आरक्षण कैसे काम करता है?
Category | Reservation |
SC | 15% |
ST | 7.5% |
OBC | 27% |
EWS | 10% |
Total | 59.5% |
जब भी कोई सरकारी नौकरी आती है तो OBC को 27%, SC को 15%, ST को 7.5% और EWS को 10% आरक्षण मिलता है। इसके साथ ही अगर महिलाओ को 50% आरक्षण मिलता है तो SC के लिए आरक्षित सीटों में आधी पर महिलाओ को नौकरी मिलेगी। इस हिसाब से आरक्षण को जाती के आधार पर और जेंडर के आधार पर विभाजित किया गया है।
इन सभी के बाद बचे रिक्त पदों पर अनारक्षित वर्ग के लोगो की भर्ती की जाती है। हालाँकि अनारक्षित पद पर SC, ST, OBC, EWS किसी भी कैटेगिरी का कैंडिडेट अधिक अंक लाने पर नौकरी प्राप्त कर सकता है।
सभी राज्यों में आरक्षण को लेकर अलग-अलग नियम है, जिसके अनुसार नौकरी मिलती है। इसके साथ ही सरकारी योजनाओ का लाभ भी इसी आधार पर दिया जाता है।
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