भारत सरकार द्वारा विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओ को शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से बुजुर्ग लोगो को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन योजनाओ के नियमो में बदलाव किये जा रहे है। इन सभी दावों के अनुसार पेंशन राशि को दुगना किया जा रहा है, इसके साथ ही पात्रता नियमो में बदलाव किये जा रहे है।
विधवा पेंशन योजना
विधवा पेंशन योजना उन महिलाओं को दी जाती है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और उनको आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना करना पड़ रहा हैं। इस योजना के जरिये विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है।
पात्रता मानदंड
विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं
- महिला के पति की मृत्यु हो चुकी हो।
- आवेदक की उम्र 18 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (कुछ राज्यों में यह सीमा अलग हो सकती है।)
- आवेदक की वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
योजना के मुख्य लाभ
- राज्य सरकार की तरह से ₹300 से ₹2000 तक की पेंशन राशि प्रदान की जाती हैं।
- कुछ राज्यों में लाभार्थियों को मुफ्त या रियायती दर पर स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जाती हैं।
- विधवाओं के बच्चों को छात्रवृत्ति और शिक्षा में प्राथमिकता मिलती है।
- कुछ राज्यों में सरकारी आवास योजनाओं में प्राथमिकता प्रदान की जाती है।
आवेदन प्रक्रिया
सबसे पहले राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करें। इसके साथ ही नज़दीकी सरकारी कार्यालय में जाकर भी फॉर्म को भर सकते है। फॉर्म के साथ आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, और बैंक खाता विवरण जमा करना होगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद, पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होती है।
दिव्यांग पेंशन योजना
दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को दिया जाता है। जिस से उनको समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सकेगा और इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है।
पात्रता मानदंड
- मान्यता प्राप्त मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- सामान्यतः 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ही योजना का लाभ मिलता है।
- आवेदक की वार्षिक आय अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक उसी राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
योजना के मुख्य लाभ
- दिव्यांगता के आधार पर ₹300 से ₹2000 तक की राशि प्रदान की जाती है।
- सहायता राशि के साथ ही सहायक उपकरण, मुफ्त इलाज, और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती है।
- दिव्यांग बच्चों को शिक्षा में विशेष सहायता, और वयस्क लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा।
- सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों को आरक्षण मिलता है।
आवेदन प्रक्रिया
- राज्य की वेबसाइट पर फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- नजदीकी सामाजिक कल्याण विभाग से फॉर्म प्राप्त कर भरें।
- आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज जैसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और आय प्रमाण पत्र जमा करें।
- आवेदन स्वीकृत होने पर राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है।
सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किये जा रहे है की योजनाओ का लाभ लेने के लिए पात्रता और नियमो में बदलाव किये जा रहे है। हालाँकि सरकार द्वारा कोई नई शर्तें लागू करने की घोषणा नहीं की गई है। मौजूदा पात्रता मानदंड के अनुसार ही स्कीम का लाभ मिलेगा।