तमिलनाडु सरकार शिक्षित युवाओं को उद्यमी बनने के उद्देश्य से “नव उद्यमी-सह-उद्यम विकास योजना (NEEDS Scheme)” योजना शुरू की है. इस योजना के तहत शिक्षित युवाओं को पहली पीढ़ी के उद्यमी बनने में सहायता करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. इस योजना के तहत, शिक्षित युवाओं को उद्यमी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिस से उन्हें प्रमुख औद्योगिक ग्राहकों के साथ जोड़ने में मदद मिलेगी।

Needs scheme को ख़ास कर युवाओ के लिए शुरू किया गया है. युवाओ को उनकी व्यावसायिक योजनाएँ तैयार करने में सहायता की जाएगी, और उन्हें के अलावा नए व्यवसाय उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ गठजोड़ करने में मदद की जाएगी।
उद्यमिता विकास संस्थान और TIIC इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन पर, उन्हें मार्जिन मनी सहायता के साथ विनिर्माण या सेवा उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों / तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड (टीआईआईसी) से सावधि ऋण प्राप्त करने में सहायता की जाएगी।
Needs Scheme का उद्देश्य
Needs Scheme का उद्देश्य शिक्षित युवाओं को उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करना है. जिस से उन्हें विनिर्माण या सेवा उद्यम की अवधारणा और सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की जायेगी. प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने पर, उन्हें अपनी व्यावसायिक योजनाएँ तैयार करने में सहायता की जाएगी।
इसके साथ ही ऋण प्राप्त करने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ गठजोड़ करने में मदद की जाएगी. Seeds Scheme के तहत सेवा उद्यम स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 3% ब्याज अनुदान के साथ परियोजना लागत का 25% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
List of Ineligible Activities
- कृषि से सीधे जुड़ी कोई भी गतिविधि
- रेशम उत्पादन (कोकून पालन), पशुपालन जैसे मछली पालन, सूअर पालन, मुर्गी पालन, आदि।
- 40 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलिथीन कैरी बैग का निर्माण और खाद्य पदार्थों के भंडारण
- वितरण या पैकेजिंग के लिए पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक से बने कैरी बैग या कंटेनरों का निर्माण।
- चीनी डिस्टिलरी, शराब की भट्टी और माल्ट निष्कर्षण इकाइयाँ जो पीने योग्य शराब के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में गुड़ / संशोधित आत्मा / प्राकृतिक रूप से विकृत आत्मा का उपयोग करती हैं।
- उर्वरक निर्माण और सम्मिश्रण (जैव उर्वरकों को छोड़कर) अयस्कों, खनिजों आदि का खनन और उत्खनन
- एल्यूमीनियम, लोहा और इस्पात प्रगलन [ढलाई कारखानों को छोड़कर] बीड़ी / पान / सिगार / सिगरेट आदि जैसे मादक पदार्थों का निर्माण।
Needs Scheme के लिए पात्रता
- आवेदक कम से कम 3 वर्षों से तमिलनाडु राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक प्रथम पीढ़ी का उद्यमी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु सामान्यतः 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
Needs Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- पहचान प्रमाण
- पैन कार्ड की प्रति
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण
- आयु का प्रमाण
- जाति/समुदाय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण
- भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग/ट्रांसजेंडर के प्रमाण के लिए वैध प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- यदि आवश्यक हो तो कोई अन्य दस्तावेज
Needs Scheme के लिए आवेदन कैसे करे
चरण 01: NEEDS योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक को तमिलनाडु सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरना चाहिए।
चरण 02: होम पेज पर, “ऑनलाइन आवेदन करें” और फिर “नया आवेदन” पर क्लिक करें।
चरण 03: ‘रजिस्टर’ पर क्लिक करें और नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर जैसे विवरण भरें।
चरण 04: सफल पंजीकरण के बाद, ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें।
चरण 05: सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन पत्र जमा करें।
NEEDS (New Entrepreneur-cum-Enterprise Development Scheme) तमिलनाडु सरकार की एक विशेष योजना है, जिसका संचालन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जा रहा है. इस योजना के जरिये शिक्षित युवाओं को पहली बार उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना है।
सरकारी योजना की जानकारी का अपडेट पाने के लिया हमारी वेबसाइट Sarkari Yojana को subscribe जरूर करे। इसके साथ साथ हमें Facebook Page पर भी जरूर फॉलो करे.

नेहा आर्य latestsarkariyojana.com वेबसाइट की संपादक (Editor) के साथ लेखक भी हैं, जहाँ वे सरकारी नौकरी, सरकारी योजना, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आदि से सम्बंधित लेख लिखती हैं. इन्हें इस क्षेत्र में 3 साल से अधिक का अनुभव है.