Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana: सरकार दे रही सब्सिडी वाला लोन, जाने पूरी जानकारी

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana : आज हम आपको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं. इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो युवा बेरोजगार हैं और उनके पास कोई व्यवसाय करने के लिए पैसे नहीं हैं. इस योजना का प्रमुख उद्देश्य युवाओं को अपने व्यापार या उद्योग शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस योजना के बारे में विस्तार से जानने के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़े.

MP Yuva Udyami Yojana Apply Online

रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एमपी युवा उद्यमी योजना शुरू की गई थी. आज हम आपको इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं. जैसे कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना क्या है और इसके लाभ, उद्देश्य, पात्रता, विशेषताएं, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया इन सभी के बारे में बताने जा रहे हैं।

MP Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana

योजना का नाममध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
किस ने लांच कीमध्य प्रदेश सरकार
लाभार्थीमध्य प्रदेश के नागरिक
उद्देश्यउद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करना
ऋण राशि10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन
ब्याज दर5%-6%
ऋण वापस करने की अवधि7 वर्ष
आधिकारिक वेबसाइटmsme.mponline.gov.in

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

योजना के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाना है। इसके साथ ही योजना के तहत लाभार्थियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज सब्सिडी, ऋण गारंटी और प्रशिक्षण का लाभ सरकार द्वारा दिया जाता है।

योजना के कार्यान्वयन आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मैरी. यह योजना भोपाल द्वारा अपनी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समितियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी।

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana का उद्देश्य

हर किसी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है. इसी उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य राज्य के शिक्षित युवाओं को उनकी वित्तीय स्थिति में मदद करना है।

इस योजना के माध्यम से आपको रोजगार खोलने के लिए बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। जिससे वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे। इस तरह धीरे-धीरे देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और सभी को रोजगार मिलेगा।

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana पात्रता

  • मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।
  • आवेदन तिथि को आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक (डिफॉल्टर) नहीं होना चाहिए।
  • यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है तो वह इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • यह योजना 1 अगस्त 2014 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
  • इस योजना के तहत उन सभी नागरिकों को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा जो अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं। जिससे वह आत्मनिर्भर बनेगा।
  • मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ सभी वर्ग के नागरिक उठा सकते हैं।
  • इस योजना के तहत मार्जिन मनी सहायता, ब्याज सब्सिडी, ऋण गारंटी और प्रशिक्षण का लाभ सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य की बेरोजगारी दर में कमी आएगी।
  • इस योजना से राज्य की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी.
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को 16 नवंबर 2017 को संशोधित किया गया था।
  • मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 7 साल के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • ऋण राशि ₹1000000 से ₹20000000 तक होगी।
  • इस योजना के तहत महिला उद्यमियों के लिए 5% और पुरुष उद्यमियों के लिए 6% ब्याज दर निर्धारित की गई है।

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana ऑनलाइन फॉर्म

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है। सरकार द्वारा इसके लिए ऑनलाइन प्रोटाल शुरू किया गया। इस पर पंजीकरण करने के लिए आपको बस नीचे दिए गए कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

  • लोन लेने के लिए आवेदक को यहां वेबसाइट पर क्लिक करना होगा
  • अब नीचे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के आवेदन लिंक पर क्लिक करें
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana Apply Online
  • अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
Yuva Udyami Yojana Online Form
  • अब आपके सामने विभाग की सूची खुल जाएगी। आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार विभाग का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
  • आपको इस पेज पर साइन अप सेक्शन में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करनी होगी।
  • इसके बाद आपको साइन अप नाउ बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना सहायता

योजना के तहत परियोजना लागत न्यूनतम 10 लाख रुपये से अधिकतम 1 करोड़ रुपये होगी. इसके अंतर्गत परियोजना लागत पर 15 प्रतिशत (अधिकतम 12 लाख रूपये) मार्जिन मनी सहायता देय होगी. इसके तहत अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान देय होगा. योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगा. व्यावसायिक गतिविधियाँ इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगी.

भुगतान और ऋण चुकौती

लाभार्थी को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम 12 लाख रूपये) की मार्जिन मनी सहायता सरकार/निगम की ओर से देय होगी तथा यदि आवश्यक हो तो मार्जिन मनी लाभार्थी को स्वयं जमा करनी होगी.

प्रारंभिक अधिस्थगन की न्यूनतम अवधि 6 महीने होगी. प्रारंभिक अधिस्थगन के बाद, ऋण पुनर्भुगतान 5 से 7 वर्ष के बीच होगा. इस लेख में हमने आपको एमपी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में विस्तार से बताया। जिसकी मदद से आप बैंक से लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं।

अगर आपको जानकारी पसंद आई तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, इसके अलावा अगर आपको इस योजना से जुड़ी कोई समस्या है तो हमें जरूर बताएं। साथ ही इसे अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें.

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