MP Kalyani Pension Yojana : मध्यप्रदेश सरकार द्वारा महिलाओ के लिए कई कल्याणकारी योजनाओ को शुरू किया गया है। जिसमे से एक कल्याणी पेंशन योजना भी शामिल है। इस योजना के माध्यम से महिलाओ को पेंशन दी जाएगी, जिस से उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। राज्य की सभी महिलाये जो की आर्थिक रूप से कमजोर, वृद्ध, विकलांग, विधवा, तलाकशुदा है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को हर महीने ₹600 की पेंशन राशि प्रदान की जा रही है।
यदि आप भी मध्यप्रदेश राज्य की निवासी है तो इस योजना का लाभ ले सकती है। जिस भी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है वह भी इस योजना के जरिये पेंशन ले सकती है। मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना को खास कर विधवा महिलाओ के लिए शुरू किया गया है, जिसके तरह सभी गरीबी श्रेणी से आने वाली महिलाओ को प्रतिमाह ₹600 की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है।
MP Kalyani Pension Yojana
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है और विधवा महिलाओ को इसका लाभ दिया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दे की इस योजना के अंतर्गत हर महीने 600 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। कमजोर एवं गरीब परिवार के रहने वाली वृद्ध, विकलांग या विधवा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। मिलने वाली राशि को सीधे डीबीटी के माध्यम से महिलाओ के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
MP Kalyani Pension Yojana Eligibility
- महिला मध्यप्रदेश राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
- महिला के पास पति की मृत्यु प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- महिला के पास डीबीटी खाता सक्रिय होना चाहिए।
- महिला परिवार बीपीएल राशन कार्ड धारी होना चाहिए।
- महिला आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- महिला के परिवार में कोई भी सदस्य सास की नौकरी नहीं होना चाहिए।
MP Kalyani Pension Yojana Documents
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- गरीबी रेखा प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
कल्याणी पेंशन योजना के लिए आवदेन कैसे करे
अगर आप भी कल्याणकारी पेंशन योजना के तरह लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यहाँ निचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करके आसानी से आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना होगा
- इसके बाद एक आवेदन फॉर्म खुल जायेगा
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज़ करे
- जानकारी के साथ आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा
- फॉर्म को सबमिट करने के लिए OTP सत्यापन करना होगा, इसके बाद फॉर्म को सफलतापूर्वक सबमिट कर सकते है।
इस तरह से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सरकारी नोटिफिकेशन को जरूर पढ़े और फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार जरूर चेक करे।
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