सरकार द्वारा बीमा प्रीमियम पर 18% GST लिया जा रहा है, जो विशेष रूप से Term Insurance और Health Insurance जैसे बीमा उत्पादों पर लागू होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हाल ही में संकेत दिया है कि बीमा प्रीमियम पर लगने वाले GST में कटौती करने पर विचार किया जा रहा है।
यह बदलाव बीमा ग्राहकों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, जल्द ही इसको लागू किया जा सकता है। खासकर यदि यह प्रस्ताव कार्यान्वित होता है। यदि सरकार द्वारा की गई यह कटौती लागू होती है, तो यह बीमा खरीदने वालों के लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है।
बीमा पर GST की मौजूदा स्थिति
वर्तमान समय में, Term Insurance और Health Insurance के प्रीमियम पर 18% GST लागू किया जाता है, जबकि Traditional Life Insurance Policies पर शुरुआत के पहले साल में 4.5% GST और उसके बाद के प्रीमियम पर 2.25% GST लिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में Life Insurance से ₹8,135 करोड़ और Health Insurance से ₹8,263 करोड़ का GST राजस्व सरकार ने प्राप्त किया है।
क्या बदल सकता है?
9 सितंबर 2024 को GST Council ने Life और Health Insurance पर लगने वाले GST पर चर्चा करते हुए Group of Ministers (GOM) का गठन किया है। इस बैठक में Term Life Insurance पर GST को पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही ₹5 लाख तक के Health Insurance और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा खरीदी गई बीमा पॉलिसी पर लगने वाले GST को हटाने पर भी विचार किया जा रहा है।
21 दिसंबर 2024 को जैसलमेर में होने वाली GST Council की बैठक में GOM द्वारा रिपोर्ट्स पर विचार किया जाएगा और इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
क्यों जरूरी है GST में बदलाव?
पिछले कुछ वर्षो में Health Insurance में बहुत वृद्धि देखी गई है, खासकर कोविड महामारी के बाद। महंगे प्रीमियम होने की वजह से बहुत से लोग बीमा नहीं खरीद पाते। इसकी एक वजह Premium पर लगने वाला GST भी हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए Insurance पर लगने वाले GST पर विचार किया जा रहा है। इससे बीमा का कवर और सुरक्षा अधिक लोगों तक पहुंच सकेगी, जो इसके लिए पहले हिचकिचाते थे।