हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों के लिए Haryana Kanyadan Yojana योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत, गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए पहले 41,000 रुपये की आर्थिक प्रदान की जाएगी। जिस से परिवार के लोग आसानी से अपनी बेटी की शादी कर पाएंगे। इस सहायता राशि को आगे बढाकर 51000 रूपए कर दिया जायेगा।
हरियाणा सरकार की इस योजना को पहले शगुन विवाह योजना के नाम जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदल दिया गया। इस स्कीम के तहत राज्य के परिवारों को उनकी आर्थिक स्तिथि के आधार पर राशि प्रदान की जाएगी।
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इस आर्टिकल में Haryana Kanyadan Yojana के बारे में विस्तार से जानकारी जैसे पात्रता, विशेषताएं, योजना के लाभ, योजना का उद्देश्य, आर्थिक सहायता की राशि, आवेदन कैसे करे इसके बारे में विस्तार से बता रहे है।
हरियाणा कन्यादान योजना क्या है?
हरियाणा सरकार द्वारा गरीव परिवार की लड़कियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का संचालन अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजना के तहत लड़की की शादी के लिए 51000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। कुंवारी लड़कियों के साथ विधवा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
हरियाणा कन्यादान योजना से मिलने वाली राशि
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा सरकार लाभार्थियों को कई किस्तों में यह धनराशि प्रदान करेगी। योजना के तहत पंजीकरण करने वाले को उनकी आर्थिक स्तिथि के आधार पर राशि दी जाएगी जो की भिन्न हो सकती है।
विधवा महिलाओं की बेटियों को मिलने वाली धनराशि
Haryana Kanyadan Yojana के तहत विधवा महिलाओ को शादी के लिए 51000 रूपए की आर्थिक मदद करेगी, जो की किश्तों के माध्यम से दी जाएगी। शादी के पहले 46000 रूपए तथा शादी के बाद प्रमाण पत्र जमा करने के अतिरिक्त 5000 रूपए प्रदान किये जायेंगे।
गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की बेटियों को मिलने वाली राशि
योजना के तहत गरीबी रेखा के निचे रहने वाले परिवार की लड़कियों को शादी के पहले 36000 रूपए, शादी के बाद 5000 रूपए प्रदान किये जायेंगे। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए राज्य सरकार दौरा जारी नोटिफिकेशन को देख सकते है।
Haryana Kanyadan Yojana की पात्रता
आवेदन करने वाली लड़की या विधवा महिला हरियाणा की निवासी होनी चाहिए।
जिसमें लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ तलाकशुदा महिलाओं को नहीं दिया जाएगा।
लाभ लेने वाले लड़की के परिवार की वार्षिक का ₹100000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Haryana Kanyadan Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल का राशन कार्ड प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- शादी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट के पासबुक
- विधवा होने का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए आवदेन कैसे करे
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले Directorate of Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखाई देगा
- अब आपको फॉर्म में मांगी गई जानकारी को दर्ज़ करना होगा
- आवेदन फॉर्म में शादी की तारीख को भरना होगा
- इसके बाद फॉर्म को submit कर दे
- इस तरह से आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और फॉर्म में डाले गए नंबर पर सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी
Haryana Kanyadan Yojana को मुख्य रूप से राज्य के गरीव परिवारों के लिए शुरू किया गया है। गरीब लोग पैसे की कमी की वजह से अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ होते है। इसके लिए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।