GST On Popcorn: सिनेमा घरों में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर रेस्टोरेंट की तरह ही 5 प्रतिशत जीएसटी लागू रहेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर पॉपकॉर्न को फिल्म टिकट के साथ बेचा जाता है, तो इसे ओवरऑल सप्लाई के रूप में माना जाएगा इसलिए उसकी लागू दर के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा।
पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर में कोई वृद्धि नहीं
जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में पॉपकॉर्न पर लगने वाले जीएसटी को स्पष्ट कर दिया गया है. दरअसल, नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न पर लागू वर्गीकरण और जीएसटी रेट को स्पष्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अनुरोध मिला था। इस वजह से पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग टैक्स रेट
पॉपकॉर्न को सिनेमा घरों में खुले रूप में बेचा जाता है, और इसलिए इसपर ‘रेस्टोरेंट सर्विस’ की तरह सिर्फ 5% टैक्स लगेगा. जीएसटी के तहत नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न को नमकीन के रूप में विभाजित किया जाता है। इसे पहले से पैक और लेबल के साथ बेचा जाता है, तो दर 12 प्रतिशत होती है।
चीनी वाले पॉपकॉर्न पर लगेगा 18% जीएसटी
चीनी कन्फेक्शनरी के सभी ितों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है. इसी वजह से कैरेमलाइज चीनी वाले पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू रहेगी.