EPFO ने बदले PF क्लेम करने के नियम, चेक करे किन दस्तावेज़ों की होगी जरुरत

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता में छूट देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाया है। PF Fund से पैसा निकालने के लिए आधार कार्ड का लिंक होना जरुरी है, लेकिन ऐसे भी कई लोग है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है।

EPFO Chaneg PF Claim Rules

यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जो विभिन्न कारणों से आधार प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इस फैसले से इन कर्मचारियों को EPF क्लेम करने में आसानी होगी। इस तरह से सरकारी कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ प्राप्त करना अब और भी आसान हो जाएगा।

EPFO के नए नियम

EPFO अधिकारियों के द्वारा इस प्रक्रिया को सरल और आसान बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पूरे करियर में एक ही UAN का उपयोग करें और पुराने सेवा रिकॉर्ड को अपने वर्तमान UAN में ट्रांसफर करें। इस तरह से उन्हें भविष्य में आसानी से EPF का लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

क्लेम जेनरेट करने का तरीका

अब आधार नंबर के बिना भी EPF क्लेम कर सकते है। हालाँकि इसके लिए कुछ वैकल्पिक दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेजों में शामिल हैं:

वैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट: पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाणपत्र, या अन्य सरकारी पहचान पत्र।
अतिरिक्त जांच: पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण और अन्य पात्रता मानदंडों के आधार पर कर्मचारियों की पहचान की जाएगी।
नियोक्ता वैरिफिकेशन: अगर क्लेम राशि ₹5 लाख से अधिक है, तो नियोक्ता से कर्मचारी की प्रामाणिकता की पुष्टि की जाएगी।

इस प्रक्रिया के जरिये सभी EPF क्लेम अब NEFT (National Electronic Funds Transfer) के माध्यम से किए जाएंगे, ताकि ट्रांजेक्शन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस से कर्मचारियों को होने वाली परेशानियों से आज़ादी मिलेगी।

इस बदलाव का फायदा

यह कदम उन कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हे आधार कार्ड लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी वैकल्पिक दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके आसानी से अपने EPF क्लेम को निपटा सकते हैं।यह प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है और दस्तावेजों के माध्यम से अधिक प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा रही है।

कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?

जिस भी कर्मचारी के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाणपत्र और अन्य वैकल्पिक दस्तावेज़ तैयार रखने चाहिए। इसके साथ ही कर्मचारी EPFO के One Member One EPF Account फीचर का इस्तेमाल करके भी इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।

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