Duplicate Voter ID Apply Online : चुनाव के दौरान वोटर कार्ड का होना जरुरी है, जिसके जरिये नागरिक अपना vote डाल सकते है. हर भारतीय को वोट डालने का अधिकार है, लेकिन कई लोग इस अधिकार से वंचित रह जाते है. जिसका मुख्य कारण वोटिंग कार्ड का न होना या फिर वोटिंग कार्ड घूम जाये. इसके महत्व को देखते हुए, प्रत्येक भारतीय नागरिक के पास 18 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर एक वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए।

Voter ID मतदान देना हर भारतीय का मौलिक अधिकार है. 18 साल से ऊपर के सभी नागरिक वोट दे सकते हैं. ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा वोट करने के लिए वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) दिया जाता है. कई बार हमारा ऑरिजनल वोटर आईडी-कार्ड खो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है तो वोट नहीं डाल पाते।
डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कब करें?
व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं:
- मूल मतदाता पहचान पत्र चोरी होने की स्थिति में
- यदि कार्ड खो गया हो
- यदि कार्ड क्षतिग्रस्त या फटा हुआ हो
खोया हुआ मतदाता पहचान पत्र कैसे प्राप्त करें?
जब आप अपना मूल वोटर आईडी कार्ड खो देते हैं, तो आपको डुप्लिकेट वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड के लिए आवेदन करना होता है. डुप्लिकेट वोटर आईडी के लिए आवेदन करना काफी आसान है. इसके लिए आपको अपने स्थानीय निर्वाचन अधिकारी को आवश्यक आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे।
Duplicate Voter ID कैसे बनवाये?
हालाँकि बहुत ही कम लोग जानते है की वोटिंग कार्ड के खो जाने के बाद भी दुबारा वोटिंग कार्ड बनाया जा सकता है. चलिए हम आपको बताते हैं कि डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनवाने के स्टेप्स :
Step – 1 : वोटर आईडी खो जाने पर सबसे पहले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करना होगा। इसके बाद पुलिस द्वारा दी गई एफआईआर की कॉपी अपने पास सुरक्षित संभाल कर रखे।
Step – 2 : अब आपको इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और फॉर्म 002 भरना होगा। इस फॉर्म मर मांगी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज़ करे और एफआईआर की कॉपी को फॉर्म के साथ जोड़ देना है। ऑनलाइन और फ्लिन दोनों तरीके से इस फॉर्म को भरा जा सकता है।
Step – 3 : फॉर्म के साथ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के फोटो कॉपी भी जमा करती होगी. अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते है तो बहुत जल्द ही नया वोटर आईडी बन जाता है.
ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें
- आपको निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में जाकर आवेदन करना होगा।
- इसके बाद दूसरा कार्ड बनवाने के लिए आपको फॉर्म लेना होगा।
- अब उस फॉर्म में आपको नाम, पता, वोटर आईडी कार्ड का नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद फॉर्म के साथ दस्तावेज को अटैच करके डिपॉजिट करना होगा।
- इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद दूसरा आईडी कार्ड जारी हो जाएगा।
वोट डालने के लिए voter id एक आवश्यक दस्तावेज़ है, इसके साथ ही सरकारी योजनाओ का लाभ लेने के काम भी आता है. अगर आप भी 18 साल के हो गए तो अपना voter card बनवा सकते है. वोडे डालने के साथ voter card का इस्तेमाल सरकारी योजनाओ का लाभ लेने और सत्यापन के लिए भी किया जाता है।
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