Bihar Prakhand Parivahan Yojana 2024 : आर्थिक रूप से कमजोर एवं बेरोजगार नागरिकों को वाहन खरीदने पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत वाहन खरीदने पर सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जा रही है।
अगर आप भी वाहन खरीद पर 5 लाख रूपए का अनुदान प्राप्त करना चाहते है तो योजना के लिए आवेदन कर सकते है। इस आर्टिकल में बिहार प्रखंड परिवहन योजना के तहत विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे है, इसके साथ आवश्यक दस्तावेज़, पात्रता और आवेदन कैसे करना है। इन सभी जानकारी के लिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े।
बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना क्या है?
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना को बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओ को बाहन खरीदने पर ₹500000 तक का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इस योजना का लाभ देने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
इस योजना का संचालन बिहार परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है। सभी पात्र युवा घर बैठे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। वाहन को खरीद कर युवा, रोजगार कर सकते है। जिस से बेरोजगारी दर में कमी आएगी और आत्मनिर्भर हो सकेंगे। इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवागमन के लिए सुविधा प्रदान करना है।
बिहार प्रखंड परिवहन योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड में केवल 7 लोगो को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ अलग-अलग जाती के लोगो को मिलेगा। इसके लिए सरकार दौरा पात्रता निर्धारित की गई है, जो की इस प्रकार है।
- आवेदक को बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- उम्मीदवार के पास अपना खुद का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- इस योजना के लिए सभी श्रेणी के नागरिक आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक को इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 10वीं पास होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार में से कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- उम्मीदवार का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
बिहार प्रखंड परिवहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन रपक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है। जिसके माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा।
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- 10वीं कक्षा की मार्कशीट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- बैंक खाता पासबुक
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
- आवेदन करने हेतु सबसे पहले आपको परिवहन विभाग बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको Important Link Section के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने Mukhyamantri Prakhand Parivahan का विकल्प दिखेगा
- विकल्प पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जायेगा।
- अपन आपको मांगी गई जानकारी जैसे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आदि दर्ज करना होगा।
- अब एक नया पेज खुलेगा, जिसमे व्यक्तिगत जानकारी, को दर्ज़ करना होगा।
- जानकारी दर्ज़ करने के साथ आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा।
- अंत में Submit बटन पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म को जमा कर देना है।
इस तरह से आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आवेदन करने के बाद प्रिंटआउट को निकाल कर अपने पास रख लेने है। इस प्रकार आप घर बैठे बिहार प्रखंड परिवहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
इसी तरह की सरकारी योजना की जानकारी का अपडेट पाने के लिया हमारी वेबसाइट Sarkari Yojana को subscribe जरूर करे। इसके साथ साथ हमें facebook page पर भी जरूर फॉलो करे।