Bihar Godam Nirman Yojana: गोदाम निर्माण के लिए सरकार दे रही 10 लाख रूपए

Bihar Godam Nirman Yojana: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादोंके भण्डारण के लिए सरकार दौरा गोदाम निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया है. इस योजना के तहत सरकार द्वारा 10 लाख रूपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है. आम नागरिक इसका लाभ लेकर गोदान बना सकते है. इसे ‘बिहार वेयरहाउस निर्माण योजना’ तथा ‘बिहार गोदाम सब्सिडी योजना’ के नाम से भी जाना जाता है. सरकार गोदाम निर्माण को इसलिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि उनकी फसल सुरक्षित रहें.

Bihar Godam Nirman Yojana Apply Online

अगर आप भी गोदान निर्माण करना चाहते है तो इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते है. आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इस आर्टिकल में योजना के तहत मिलने वाले लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे है।

Bihar Godam Nirman Yojana

Scheme Nameगोदाम निर्माण योजना
Subsidy Pr.40% to 50 % 
Official Websitedbtagriculture.bihar.gov.in
Online Apply Start  01 August 2024
Online Last Date31 August 2024
Apply ModeOnline

Bihar Godam Nirman Yojana क्या है?

बिहार गोदाम निर्माण योजना का संचालन बिहार कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा है, इस स्कीम के तहत सरकार के द्वारा गोदाम निर्माण करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसानो को आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना का लाभ सभी वर्गों के किसानो को मिलेगा और पात्र किसान इसके लिए आवेदन कर सकते है। अनाज भंडारण के लिए गोदाम बनवाने के लिए सरकार 10 लाख तक का अनुदान दे रही है।

योजना में आवेदन करने के लिए बिहार कृषि विभाग के द्वारा अधिकारी सुचना को जारी कर दिया गया है। अगर आप भी अपने गांव में गोदाम का निर्माण करवाना चाहते है तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

Bihar Godam Nirman Yojana के तहत मिलने वाले लाभ

इस योजना के तहत राज्य के किसानो को गोदाम बनाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है. योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के किसानो को इस योजना का लाभ मिलेगा. बिहार गोदाम निर्माण योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सब्सिडी उनके वर्ग के ऊपर निधारित होती है. सामान्य वर्ग के किसानो को 40% और अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग के किसानो को 50% तक अनुदान दिया जायेगा. इसके तहत अधिकतम 10 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा.

इन कागजातों की है जरूरत

  • गोदाम के लिए किसानों को कृषि विभाग के डीबीडी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • आवेदन करते समय किसान निबंधन संख्या, नाम, पता, एलपीसी व अन्य जरूरी जानकारियां देनी होंगी।
  • जिस जमीन पर गोदाम बनान है, वहां पर खड़े होकर तस्वीर खींचनी होगी।
  • जीपीएस लोकेशन के साथ इस तस्वीर को अपलोड करने के बाद ही आवेदन स्वीकृत माना जाएगा।
  • इसके बाद आवेदन की जांच संबंधित अधिकारी करेंगे।
  • जांच में आवेदन सही पाए जाने पर ही लॉटरी में शामिल किया जाएगा।

बिहार गोदाम निर्माण योजना के लिए आवेदन कैसे करे?

  • इसके लिए सबसे पहल आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद ऑनलाइन सेवाओं का विकल्प दिखाई देगा
  • इस पर क्लिक करते ही गोदाम निर्माण कर विकल्प दिखाई देगा।
  • इस पर क्लिक करते ही किसान पंजीकरण संख्या दर्ज़ करने का विकल्प दिखाई देगा।
  • किसान पंजीकरण संख्या को दर्ज़ करने के साथ आवेदन फॉर्म खुल जौएगा।
  • आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी को सर्ज करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है।

इस प्रकार से Bihar Godam Nirman Yojana के लिए आवेदन कर सकते है. आवेदन करने से पहले योजना से सम्बंधित नोटिफिकेशन को जरूर पढ़े।

इस लेख में, हमने Bihar Godam Nirman Yojana के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़, और तारीखों के बारे में बताया गया है. हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको मददगार साबित होगी।

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