EWS Certificate Apply Online: भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section – EWS) के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया है. यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जो EWS की पात्रता रखते हैं और जिन्होंने वैध EWS सर्टिफिकेट बनवाया है.

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों (EWS) के लिए एक पहल की है, जिसमें वे सरकारी कॉलेजों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते है. इस आर्टिकल में हम आपको EWS प्रमाणपत्र बनाने के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़ और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बता रहे है।
EWS क्या है?
EWS (Economically Weaker Section) सवर्ण जातियों (General Category) के उन लोगों के लिए है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनकी वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम है। यह सर्टिफिकेट उन्हें 10% आरक्षण पाने में मदद करता है।
EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्रता
- सामान्य वर्ग (General Category) से हों।
- वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।
- परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई न हो:
- 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि
- 1000 स्क्वायर फीट या अधिक क्षेत्र का मकान
- नगरपालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट (non notified area)
- नगरपालिका क्षेत्र में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट (notified area)
🔔 यह सुनिश्चित करें कि आप किसी अन्य आरक्षण श्रेणी (SC/ST/OBC) में नहीं आते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेजों की ज़रूरत होती है:
- आवेदक का आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आवास प्रमाण पत्र (Address Proof)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
- राशन कार्ड / परिवार पहचान पत्र (Family ID)
- अधिवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- पासपोर्ट साइज फोटो
EWS सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया
✔ ऑफलाइन प्रक्रिया:
- राजस्व विभाग या तहसील कार्यालय जाएं (SDM/तहसीलदार/Collector Office)
- EWS सर्टिफिकेट का आवेदन फॉर्म लें
- आवश्यक दस्तावेज़ फॉर्म के साथ संलग्न करें
- फॉर्म भरें और सभी जानकारी जांचें
- फॉर्म जमा करें और रसीद लें
- वेरिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा
👉 आवेदन की स्थिति आप कार्यालय से पूछ सकते हैं या राज्य की वेबसाइट पर ट्रैक कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया:
कई राज्य सरकारें EWS प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देती हैं।
उदाहरण (यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं):
- edistrict.up.gov.in पर जाएं
- “नागरिक सेवा” में “आय प्रमाण पत्र / EWS प्रमाण पत्र” चुनें
- लॉगिन करें या नया पंजीकरण करें
- फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें
- फॉर्म सबमिट करें और शुल्क (यदि हो) भुगतान करें
- आवेदन की रसीद प्रिंट करें
- कुछ दिनों बाद आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं
EWS सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन किसी भी आरक्षित श्रेणी से नहीं आते. इस सर्टिफिकेट के जरिये उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मिलने वाले 10% आरक्षण का लाभ मिलता है. इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़कर, आप आसानी से बिहार Ews प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

नेहा आर्य latestsarkariyojana.com वेबसाइट की संपादक (Editor) के साथ लेखक भी हैं, जहाँ वे सरकारी नौकरी, सरकारी योजना, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आदि से सम्बंधित लेख लिखती हैं. इन्हें इस क्षेत्र में 3 साल से अधिक का अनुभव है.