Uttar Pradesh Sarkari Yojana : बेटी के जन्म पर मिलेंगे 51 हजार रुपये, जाने कैसे मिलेगा लाभ

UP Bhagya Lakshmi Yojana : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भाग्य लक्ष्मी योजना को शुरू किया है। योजना के तहत जब भी किसी गरीब परिवार में बेटी का जन्म होता है तो सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Yojana
Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Yojana

योजना के माध्यम से बेटी के जन्म पर राज्य सरकार 50,000 रुपए को बांड के जरिये देती है। इस योजना का लाभ बीपीएल और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मिलेगा। जिस भी परिवार में लड़की का जन्म हुआ है वे इसके लिए आवेदन कर सकते है।

क्या है इस योजना का उद्देश्य?

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के उद्देस्य से भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। परिवार पर आर्थिक बोझ कम हो सके और वे अपनी बेटियों की परवरिश अच्छे से कर सके, इसके लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। योजना के तहत बालिका को शिक्षा के प्रति जागरूकता करना और उनका भविष्य उज्ज्वल बनाना है.

भाग्य लक्ष्मी योजना का फायदा किसको मिलेगा?

उत्तर प्रदेश सरकार की भाग्य लक्ष्मी योजना का जन्म बेटी के जन्म होने के बाद मिलेगा। बेटी के जन्म होते ही सरकार द्वारा 50000 रूपए दिए जायेंगे, इसके साथ ही माँ को जन्म के समय 5100 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी जो की किश्तों के माध्यम से मिलेगी। इस राशि के जरिये वह अपनी बच्ची का बेहतर तरीके से पालन पोषण कर पाएंगी।

बेटी की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा 23000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो की अलग-अलग किश्तों के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। जब बेटी कक्षा छथि में पहुंच जाएगी तब 3000 रूपए, आठवीं कक्षा में पहुंचने पर 5,000 रुपए, दसवीं कक्षा में पहुंचने पर 7,000 रुपए, और 12वीं कक्षा में पहुंचने पर 8,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे.

भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी चाहिए.
  • गरीब परिवार की बेटियां ही इस योजना के लिए पात्र होगी.
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • इस के अंतर्गत आवेदन करने हेतु नवजात बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है.
  • जिन लड़कियों का इस योजना के लिए नामांकन हो चुका है उनकी शादी 18 वर्ष से पहले नहीं कर सकते हैं.
  • भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत एक परिवार की दो बालिकाएं लाभ प्राप्त के लिए पात्र होगी.
  • आवेदक बालिका का बैंक खाता होना अनिवार्य है जोकि आधार कार्ड से लिंक हो.

योजना का लाभ लेने के लिए इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरुरत

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आंगनवाड़ी में नामांकन
  • माता-पिता का आधार कार्ड
  • बीपीएल कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर

भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाके आवेदन करना होगा, इसके साथ ही दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा। आवेदन करने के दौरान बेटी की जन्म से जुडी जानकारी को भी दर्ज़ करना होगा, जिसके बाद योजना के तहत राशि बैंक के खाते में भेज दी जाएगी।

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