Opportunity to Save Tax: जल्दी 31 मार्च आ रहा, इनकम टैक्‍स बचाने के लिए अपनाये ये उपाय

Opportunity to Save Tax: आने वाली 31 मार्च 2025 को वित्त वर्ष 2024-25 खत्म हो जाएगा. जिसके बाद नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाएगी. अगर आप टैक्‍स देते हैं और टैक्स बचत के उपायों का लाभ पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपो कुछ पुख्‍ता इंतजाम करना होगा. जिसके जरीये आप वित्त वर्ष में टैक्स छूट का दावा कर सकते है।

अगर आप भी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स छूट का लाभ लेना चाहते हैं तो 31 जुलाई 2025 तक कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का चयन कर सकते है। इसके बाद आप आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल कर सकते है. आइए जानते है उन इन्वेस्टमेंट ऑप्‍शंस के बारे में जिनमें निवेश कर आप अपनी टैक्‍स देनदारी घटा सकते हैं.

इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80cc के तहत टैक्स सेविंग

अगर आप जीवन बीमा कंपनियों की पेंशन योजनाओं में निवेश करते हैं, तो आपको 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है. इसके लिए LIC Policy में निवेश कर सकते है आय फिर हेल्थ इन्शुरन्स को ले सकते है।

इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80c के तहत टैक्स सेविंग

आप राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), पीपीएफ (Public Provident Fund) और यूलिप (Unit-Linked Insurance Plan) जैसे स्कीम में निवेश करते है तो 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ ले सकते हैं.

इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80डी के तहत टैक्स बचत

यदि कोई टैक्स पेयर खुद या अपनी पत्नी या फिर अपने माता-पिता और बच्चों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस में पेमेंट करता है तो आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 80डी के तहत किए गए प्रीमियम पर टैक्स कटौती का दावा कर सकता है.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top