PM Shram Yogi Mandhan Yojana को केंद्र सरकार द्वारा 2019 में शुरू किया गया था. इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को हर महीने 3000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है. इस से पहले मजदूरो के लिए इस तरह की कोई योजना नहीं थी.

भारत सरकार द्वारा देश के सभी वर्गों के लोगो के लिए विभिन्न योजनाओ को शुरू किया है। इन योजनाओ के जरिये गरीब लोगो को शिक्षा, स्वस्थ्य से लेकर आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना पीएम श्रमयोगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Mandhan Yojana) भी है.
PM Shram Yogi Maandhan Yojana क्या है?
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर काफी परेशानी का सामना करते है, इसमें से कुछ के पास तो नियमित रूप से काम भी नहीं होता. इसी को देखते हुए PM Shram Yogi Maandhan Yojana को शुरू किया गया है. इस योजना के माध्यम से उन सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन दी जाएगी जिनकी महीने भर की कमाई ₹15000 या फिर इससे कम है।
पीएम श्रमयोगी मानधन योजना में कितना पैसा मिलेगा
इस योजना के जरूये ऐसे मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनकी कमाई फिक्स नहीं है। इस योजना के जरिये असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए मजदूर को 18 से 40 साल की उम्र के बीच योजना में निवेश करना होता है।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या है
PM Shram Yogi Mandhan Yojana का लाभ केवल पात्र लोगो को ही मिलेगा. इसके लिए सरकार ने पात्रता के लिए कुछ मानक भी तय किए गए हैं.
- आवेदक संगठित क्षेत्र का कामगार होना चाहिए.
- इससे जुड़ने वाले व्यक्ति की मासिक आमदनी 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- आवेदक की उम्र 40 साल से ज्यादा और 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए.
- आवेदक के पास मोबाइल फोन और आधार संख्या (Aadhaar Card) होना अनिवार्य है.
- इसके साथ ही आवेदक के पास सेविंग बैंक अकाउंट (Savings Bank Account) भी होना चाहिए।
Shram Yogi Mandhan Yojana का लाभ किसको मिलेगा
आसान भाषा में कहे तो वे सभी लोग जीने पास पक्की नौकरी नहीं है, इस योजना का लाभ ले सकते है. चाहें वह दिहाड़ी मजदूरी करते हों, कहीं रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाते हों. इसका लाभ चाय बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर हो, मछुआरे, पशुपालक आदि भी ले सकते है।
करे योजना के लिए आवेदन
पीएम श्रमयोगी मानधन योजना में आवेदन कोई भी कोई भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर कर सकता है. इसके लिए मजदूर को नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर सेंटर जाना होगा, जहा पर अपने आधार कार्ड के जरूये पंजीकरण कर सकते है।