MP Inter Caste Marriage 2024 : हमारे समाज और लोगो की सोच को सुधारने के हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित या दलित जाति में शादी करता हैं तो सरकार द्वारा उस व्यक्ति को 2.5 लाख रूपये का नगद पुरस्कार प्रदान की जाती है। राज्य के सभी इच्छुक नागरिक मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के तहत आवेदन कर सकते है।
इस से जातिवाद को खत्म करने में काफी मदद मिलेगी। अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ सभी धर्म के लोग उठा सकते है। इस योजना के तहत कोई भी नागरिक अपना जीवन साथी ढूंढ कर किसी भी जाती में शादी कर सकते है। इस लेख में MP Inter Caste Marriage Scheme से जुडी सभी जानकारी को साँझा कर रहे है, जैसे ऑनलाइन आवेदन कैसे करे, पात्रता, लाभ आदि। जो भी आवेदन करना चाहते है वे इस आर्टिकल को विस्तारपूर्वक जरूर पढ़े।
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना
योजना का नाम | MP Inter Caste Marriage Yojana |
शुरू की गई | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | अंतरजातीय विवाह करने वाले नागरिक |
उद्देश्य | जात-पात जातिवाद और छुआछूत के विचारों को खत्म कर अंतरजातीय विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना |
प्रोत्साहन राशि | 2.5 से 5 लाख रुपए |
राज्य | मध्य प्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://scdevelopmentmp.nic.in/ |
MP Inter Caste Marriage
जातिवाद को ख़त्म करने के लिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने अंतरजातीय विवाह योजना को शुरू किया है। जो भी नवयुवक और युवतिया इस तरह से शादी करती है तो उन्हें पुरस्कार एवं सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर वधु को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि में से आधा भाग यानि की 2.5 लाख नकद दिया जायेगा, जबकि बचा हुआ पैसा सीधे bank account में जमा किया जायेगा। जो की दंपत्ति के जीवन में काम आएगा।
इस योजन का लाभ लेने के लिए आवेदन करना जरुरी है और अपनी शादी को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत नव विवाह दंपति को करवाना अनिवार्य है। इसके साथ शादी होने के 1 साल में अन्दर ही इस योजना का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही यह एक बहुत बड़ी पहल हैं।
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ
अंतरजातीय विवाह योजना का मुख्य मकसद समाज में फैले जातिवाद, छुआछूत को ख़त्म करना है। सालो से इस तरह की कुरीतिया चलाई आ रही है, जो की देश के विकास में बाधा उपन्न करती है। मध्य प्रदेश राज्य में अंतर्जातीय विवाह योजना से लोगों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होगें।
- अंतरजातीय विवाह करने पर जाति का भेदभाव खत्म हो सकेगा।
- नवयुवको को अंतरजातीय विवाह करने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- दंपति को 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- अंतर्जातीय विवाह होने से जाति-पात, ऊंच-नीच, छुआ-छूत ये सारी चीजें ख़त्म हो जाएँगी।
- राज्य के सभी समाज के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते है।
MP Inter Caste Marriage Yojana के लिए पात्रता
मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना का लाभ लेने वाले नागरिकों के लिए कुछ योग्यतायें निर्धारित की हैं। जो भी उम्मीदवार आवेदन कर रहा है, उस से पहले इन सभी शर्तो को ध्यान से जरूर पढ़े। यदि आप योजना हेतु पात्र है तो आवेदन कर सकते है।
- आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- युवक की आयु न्यूनतम 21 साल और युवती मि आयु 18 वर्ष होना जरुरी है।
- अंतर्जातीय विवाह करने के लिए युवक और युवती की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- योजना का लाभ लेने वाले की वार्षिक आय 5 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लड़का और लड़की दोनों का विवाह पहली बार होना चाहिए।
- विवाह होने के 1 साल बाद ही इस योजन के लिए आवेदन कर सकते है
- उम्मीदवार राज्य का निवासी होना जरुरी है।
- आवेदक का आधार कार्ड किसी भी बैंक से लिंक होना जरुरी है।
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजन के तरत आवेदन करते समय उम्मीदवार के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है। इन सभी की फोटोकॉपी को अपने साथ जरूर रखे।
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- समग्र आईडी (Samagra ID)
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (Icome Certificate)
- सवर्ण जाति से संबंधित दस्तावेज (Cast Certificate)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
- संयुक्त बैंक अकाउंट का विवरण (Joint Bank Account)
- मोबाइल नंबर (Mobile Number)
- दूल्हा और दुल्हन की पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photos)
अंतर्जातीय विवाह योजना मध्य प्रदेश के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप भी मध्य प्रदेश के निवासी है और अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ उठाना चाहते है तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इस योजना के तहत आवेदन करना बहुत ही आसान है, इसके लिए नीचे दिए गए कुछ चरणों का पालन करना होगा।
- अंतर्जातीय विवाह योजना (Antarjatiye Vivah Yojana) के अंतर्गत आवेदन करने के लिए मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति विकास पोर्टल पर जाना होगा।
- पोर्टल के होम पेज पर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का विकल्प दिखेगा, जिस पर क्लिक करना होगा।
- अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जायेगा
- इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही तरीके से भरे, इसके साथ सभी जरुरी documents को upload करे। अगर आवेदक के द्वारा प्रदान की जानकारी गलत पाई जाती है सो एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जायेगा।
- फॉर्म में सभी जानकारी को भरने के बाद आपको Submit केऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
इस प्रक्रिया को फॉलो करके मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदन कर सकते है। जब भी पंजीयन करे तो अपने पास सभी जरुरी डॉक्यूमेंट को रखे। इस तरह से आवेदन करने में आसानी होगी।
FAQs
MP Inter Caste Marriage Yojana के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह करने पर राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का उद्देश्य जात-पात जातिवाद और छुआछूत को ख़त्म करना है।
निष्कर्ष
आज के लेख में में MP Inter Caste Marriage Yojana के बारे में विस्तार से बताया। इस योजना के तरह उच्च जाती के पुरुष द्वारा दलित वर्ग की युवती के साथ साड़ी करने पर आर्थिक पुरूस्कार प्रदान किया जाता है।
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