Yuva Udyami Protsahan Yojana : रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत, सरकार युवा उद्यमियों को व्यापार, सेवा और विनिर्माण जैसे नए उद्यमों के लिए ऋण राशि पर सब्सिडी प्रदान कर सही है। जो भी युवा अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते है वे इस योजना का लाभ ले सकते है।
आज हम आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि राजस्थान युवा उद्यमी योजना क्या है?, इसके लाभ, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े।
Yuva Udyami Protsahan Yojana क्या है?
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के उन सभी नागरिकों को जो अपना खुद का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। वे इस योजना के जरिये 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का ऋण ले सकते है। इस योजना का कार्यान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जाएगा तथा जिला स्तर पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से इस योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा।
इस योजना का लाभ राजस्थान के 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का नागरिक उठा सकता है। योजना के माध्यम से बैंकों द्वारा बहुत ही सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे कि नागरिक अपना उद्यम स्थापित कर पाएंगे। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगार नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे तथा बेरोजगारी की दर में गिरावट आएगी।
मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना के लाभ
- नागरिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे जिससे कि वह आत्मनिर्भर बनेंगे।
- इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी।
- युवा उद्यमी योजना का लाभ सभी वर्गों के नागरिक उठा सकते हैं।
- अर्थव्यवस्था में भी इस योजना के माध्यम से सुधार आएगा।
- योजना के अंतर्गत 7 वर्ष के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।
- ऋण की राशि ₹1000000 से लेकर ₹20000000 तक होगी।
- इस योजना के अंतर्गत महिला उद्यमी के लिए 15% तथा पुरुष उद्यमियों के लिए 10% ब्याज दर निर्धारित की गई है।
- इस योजना की नोडल एजेंसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग है।
युवा उद्यमी योजना के लिए पात्रता
- राजस्थान राज्य के मूल निवासी ही इस योजना में आवेद योग्य है।
- आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं कक्षा है।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक का परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- यदि आवेदक किसी और स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है। तो वह योजना के अंतर्गत लाभ नहीं उठा सकता।
- इस योजना का लाभ केवल एक बार ही उठाया जा सकता है।
युवा उद्यमी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- बैंक कॉपी
- जन आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- कार्य संबंधी रिपोर्ट
मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- सर्वप्रथम आपको इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने विभाग की सूची खुलकर आएगी।
- आपको अपनी आवश्यकतानुसार विभाग का चयन करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- आपको इस पेज पर साइन अप के सेक्शन में पूछी गई सभी जानकारी जैसा कि आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आपको साईन अप नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप पंजीकरण कर पाएंगे।
निचे बताई प्रक्रिया को फॉलो करके आसानी से आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के बाद प्रिंटआउट को निकाल कर अपने पास रख ले, जो की आने वाले समय में काम आएगा।
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