UP Patrakar Pension Yojana : भारत देश में पत्रकारिका चौथे स्तम्भ में से एक है. पत्रतकार भी मेहनत और जज्बे के साथ खबरों को दर्शको तक पहुंचाते है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तरप्रदेश सरकार ने पत्रकार पेंशन योजना शुरू की है. इस योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के लोगो को पेंशन दी जा रही है. इस योजना का संचालन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जायेगा.

इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 60 साल या इससे अधिक आयु के पत्रकारों को पेंशन दी जा रही है। इस पेंशन के जरिये वृद्ध हो चुके पत्रकारों को पेंशन दी जाएगी। इस पेंशन के जरिये बुढ़ापे में अपना जीवन अच्छे से जी सकते है। इस आर्टिकल में UP Patrakar Pension Yojana के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे है, इसके साथ आवश्यक दस्तावेज, अधिकारिक वेबसाइट, योजना के लाभ, पात्रता और आवेदन कैसे करे इसके बारे में जानकारी प्रदान कर रहे है।
यूपी पत्रकार पेंशन योजना क्या है?
उत्तरप्रदेश सरकार ने राज्य के सभी वृद्ध पत्रकारों के लिए Patrakaar Pension Yojana शुरू की है। इस योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर की गई है। उत्तराखंड सरकार ने भी अपने राज्य के 60 साल से अधिक आयु के पत्रकारों को पेंशन योजना देने का ऐलान किया था। इस योजना के जरिये उत्तर प्रदेश में भी 60 वर्ष पूरी कर चुके सभी पत्रकारों को पेंशन दी जाएगी।
सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया की इस योजना के लिए आधिकारिक सुचना को जारी कर दिया गया है। योजना को लागू करने के लिए 60 साल या इससे अधिक आयु की उम्र पूरी कर चुके पत्रकारों को अपना विवरण देने के लिए कहा है।
पत्रकार का जीवन काफी कठिनाइयों से भरा होता है यहाँ तक की उनकी सैलरी भी बहुत कम होती है। UP Patrakar Pension Yojana के जरिये 60 साल या इससे अधिक उम्र के लोगो को पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन की राशि पत्रकारों के कर्तव्य को समर्पित होगी।
UP Patrakar Pension Yojana के लिए पात्रता
- आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक पत्रकार की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- पत्रकारिता अनुभव को सत्यापित करने के लिए पत्रकारिता प्रमाणपत्र भी जरूर होना चाहिए।
- इस योजना के लिए केवल यूपी के पत्रकार ही आवेदन कर सकते हैं।
UP Patrakar Pension Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पत्रकारिता का प्रमाण पत्र
- आयु सत्यापन के लिए दस्तावेज
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
यूपी पत्रकार पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने UP Patrakar Pension Yojana को शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक सुचना को जारी कर दिया गया है। सभी पात्र आवेदक इसके लिए आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले UP Patrakar Pension Yojana आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- वेबसाइट पर आपको कई तरह की योजनाए दिखेगी
- इन योजनाओ में से उत्तर प्रदेश पत्रकार पेंशन योजना पर क्लिक करना होगा
- क्लिक करते ही एक आवेदन फॉर्म खुल जायेगा
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी को दर्ज़ करे
- अब सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड करना है
- सब कुछ करने के बाद फॉर्म को submit कर देना है
अब आवेदन प्रकिया पूरी हो चुकी है। अंत में आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास रख ले। ये प्रिंटआउट आगे काम में आ सकता है, इसके लिए अपने पास संभाल कर रखे।
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आवेदन कर सकते है और आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते है। राज्य सरकार की पत्रकारों की लिए शुरू की गई सबसे महत्वकांशी योजनाओ में से एक है।