मटर की खेती (Pea Farming) बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किसानो को मटर के बीजों पर सब्सिडी दी जा रही है। मटर बहुत ही कम समय में तैयार होने वाली फसल है जो हरी व सूखी दोनों तरह से इस्तेमाल की जाती है। मटर की खेती करने से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, क्योंकि मटर की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो भूमि को अधिक उपजाऊ बना देता है।
इसी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा मटर की खेती करने पर किसानो को सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए किसानो को मटर के बीज खरीदने पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के सभी किसान इसके लिए आवदेन कर सकते है।
राज्य में हरी मटर की पहली बार योजना लागू
बिहार राज्य में पहली बार मटर रबी सीजन में हरी मटर के लिए सरकारी योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के जरिये किसानो को मटर की फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। हरी मटर के लिए राज्य के 15 जिलों के किसानों को आधी कीमत पर मटर के बीज दिए जाएंगे।
किन जिलों के किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
शुरुआत में बिहार के सिर्फ 18 राज्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिसमे खगडि़या, बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सारण, सीवान, गोपालगंज, भागलपुर तथा सहरसा शामिल हैं। इन जिलों के सभी किसानो को मटर की खेती करने के लिए बीजो पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
किसानो के लिए मटर बीज की कीमत 170 रुपए प्रति किलोग्राम रखी गई है जिस पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। ऐसे में किसानो की सिर्फ 85 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब दे पैसे देना होगा।
हरा मटर प्रोत्साहन योजना के लिए कितनी तय की गई है राशि
बिहार राज्य में मटर प्रोत्साहन योजना के लिए 13 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से 4 करोड़ 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। बाकी राज्य सरकार द्वारा वहां किये जायेगा।
बीज अनुदान योजना बिहार में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
बीज अनुदान योजना में आवेदन के लिए आपको को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदन के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं।
- आवेदन करने वाले किसान की पंजीकरण संख्या
- आवेदक किसान का आधार कार्ड/आधार संख्या
- आवेदक किसान का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
- आवेदक किसान जाति प्रमाण-पत्र आदि।
सब्सिडी पर हरी मटर के बीज के लिए आवेदन कैसे करे
हरी मटर की फसल के लिए बीज को बिहार राज्य बीज निगम की तरफ से दिया जाएगा। ऐसे में राज्य निगम की आधिकारिक वेबसाइट https://brbn.bihar.gov.in/Home/Demand पर जाके आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए बिज़ आवेदन फॉर्म को भरना होगा, जिसमे पंजीकरण संख्या, किसान का नाम, पिता / पति नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जिला, ब्लॉक, पंचायत, गांव, लिंग, जाति/श्रेणी, किसान प्रकार जैसी जानकारी को दर्ज़ करना है।
जानकारी को दर्ज़ करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। आवेदन फॉर्म को विभाग द्वारा चेक किया जायेगा। इस तरह से हरी मटर सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।