आजकल कई लोग अपनी गाडी की नंबर प्लेट पर धर्म, जाति, या किसी फैंसी स्लोगन को लिखवाना पसंद कर रहे है। लेकिन ऐसा करने पर आपको नुक्सान भी हो सकता है, क्युकी 2023 में लागू हुए मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत नंबर प्लेट पर किसी भी नाम को लिखना गलत है।
इस नियम को सरकार द्वारा गाड़ियों की पहचान को स्पष्ट रखने और समाज में समानता बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। यह नियम पुरे भारत सामान रूप से लागू किया गया है।
सरकार ने क्यों लागू किया ये नियम?
भारत में गाड़ियों की पहचान उसके नंबर के आधार पर होती है, जिस वजह से नंबर का स्पष्ट रूप से दिखना जरुरी है। इसके बाद भी बहुत से लोग नंबर प्लेट पर धर्म, जाति, या किसी फैंसी स्लोगन को जोड़ देते हैं। ऐसा करना गाड़ी की पहचान को अस्पष्ट करता है, बल्कि समाज में विभिन्न धर्मों और जातियों के बीच मतभेद भी बढ़ाता है। इसलिए 2023 में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में इन सभी पर रोक लगाईं गई।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 क्या है ?
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act) के तहत सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण और गाड़ियों की पहचान को सुनिश्चित करना है। लेकिन 2023 के बाद इन नियमो में संशोधनों किया गया है, जिस वजह से यह अधिनियम और भी कठोर हो गया है। अगर अब कोई भी गाडी नंबर प्लेट पर कुछ भी आपत्तिजनक शब्द लिखता है तो उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
कितने का कटेगा चालान
अगर आप अपनी गाडी की नंबर प्लेट पर धर्म, जाति से जुड़े शब्दों को लिखते है तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस तरह की नंबर प्लेट पर कम से कम 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालाँकि यह राशि राज्यों के अनुसार अलग-अलग ही सकती है।
ट्रैफिक और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञों के अनुसार सरकार द्वारा जारी सभी नियमो का पालन करना सभी नागरिको कर कर्त्तव्य है।ऐसा करने से समाज में समानता का सन्देश जाता है। इसलिए, अपने वाहन की नंबर प्लेट को लेकर सतर्क रहें और किसी भी अवैध शब्द या प्रतीक को हटाना सुनिश्चित करें।