PAN Card Inactive : परमानेंट अकाउंट नंबर ( Permanent Account Number) जिसको पैन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसका इस्तेमाल फाइनेंशियल स्टेटस के तौर पर किया जाता है। बैंकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न समेत अन्य वित्तीय काम के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है तो आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
पैन कार्ड के बिना बैंकिंग ट्रांजेक्शन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग समेत कई अन्य फाइनेंशियल काम को करना मुश्किल है। कई लोगो को लगता है की पैन कार्ड बंद हो गया है, लेकिन दरअसल वह इनएक्टिव हो गया है। आइए जानते हैं कि कैसे इनएक्टिव पैन कार्ड का पता किया जा सकता है, फिर से पैन को कैसे एक्टिव किया जा सकता है?
पैन कार्ड इनएक्टिव होने के कारण
पैन कार्ड का इनएक्टिव होने के बहुत सारे कारण हो सकते है। जिसके बारे में बहुत से लोगो को पता नहीं होता।
- पैन-आधार कार्ड का लिंक न होना
- एक से अधिक पैन कार्ड होना
- फर्जी पैन कार्ड का होना
घर बैठे करें Inactive PAN Card की पहचान
- आयकर विभाग की वेबसाइट (Income Tax Website) पर जाएं।
- लेफ्ट साइड Quick Links सेक्शन में “Verify PAN Status” ऑप्शन होगा।
- इस पर क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा।
- यहां पैन नंबर, पूरा नाम, DOB और रजिस्टर्ड फोन नंबर एंटर करें।
- Continue पर क्लिक करें, अब फोन नंबर पर आए ओटीपी को एंटर करें।
- इसके बाद “Validate” पर क्लिक करें और फिर आप देख सकेंगे कि पैन एक्टिव है या इनएक्टिव।
एक्टिव होने पर आपको स्क्रीन पर “PAN is Active and details are as per PAN.” दिखेगा। अगर आपका कार्ड Inactive है तो बताये गए steps को फॉलो करके फिर से कार्ड एक्टिव कर सकते है।
Inactive PAN कार्ड को एक्टिव कैसे करें ?
डिएक्टिवेट पैन कार्ड को एक्टिव करने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आवेदन करना होगा। इसके लिए निर्धारण अधिकारी (AO) को एक पत्र लिखें, आयकर विभाग के पक्ष में इन्डेम्निटी बॉन्ड भरें। इसके साथ ही पिछले 3 सालों के लिए डिएक्टिवेट पैन का यूज करके फाइल किए गए ITR भी जमा करें। इन सभी प्रोसेस को पूरा करने के बाद क्षेत्रीय आयकर विभाग कार्यालय में दस्तावेज जमा करें। फिर से पैन कार्ड के एक्टिव होने में करीब 15 दिन का समय लगेगा।