Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana 2025: जाने पात्रता, दस्तावेज व लाभ लेने की प्रक्रिया

Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana: भारत देश में आज भी लोग आर्थिक तंगी के चलते गंभीर बीमारियों के समय दवाइयां नहीं खरीद पाते हैं और ना ही सही समय पर इलाज़ करवा पाते है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य सरकार ने Nishulk Dava Yojana को शुरू किया है. इसके जरिये राज्य के सभी गरीब नागरिकों को निशुल्क दवाई उपलब्ध कराई जाती है।

Rajasthan Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana

राजस्थान राज्य के सभी गरीब नागरिकों को गंभीर बीमारियों का इलाज़ करवाने के लिए निशुल्क दवा प्रदान की जाएगी. सरकार की इस योजना से गरीब लोगो को काफी मदद मिलेगी. अगर आप भी राजस्थान राज्य के निवासी है और आप Rajasthan Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana का लाभ लेना चाहते है तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई है, जिस से Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana का लाभ लेने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना क्या है? Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana

राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा गरीब नागरिकों को मुक्त दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana को शुरू किया गया है. जिसके तहत सरकारी अस्पताल में आने वाले गरीब नागरिकों को आंतरिक और बाह्य रोगों के इलाज के लिए निशुल्क दवाई उपलब्ध कराई जा रही है. इस योजना के माध्यम से राजस्थान राज्य में निवास करने वाला कोई भी नागरिक ले सकता है. इसके लिए दवा वितरण केंद्र भी बनाये जा रहे है.

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के लाभार्थी

राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग सभी नागरिकों के लिए निशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं. राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किन लोगों को लाभ मिलेगा, जो निम्नलिखित प्रकार से है-

  • सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले सभी बाह्य रोगी (ओपीडी)।
  • सरकारी अस्पताल में भर्ती रोगी (आईपीडी)
  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रबंधित और अनुमोदित अनाथालयों के बच्चे।
  • शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चे 
  • विभाग द्वारा प्रबंधित/अनुमोदित नारी निकेतन में रहने वाली महिलाएं।
  • बीपीएल/बीपीएल स्टेटस
  • बीपीएल निःसंतान दम्पति/राज्य बीपीएल परिवार
  • थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से पीड़ित मरीज 
  • एचआईवी एड्स के रोगी
  • वृद्धावस्था पेंशनधारी 
  • विकलांग और विधवा पेंशनधारी
  • अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी 
  • अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
  • कथोडी जनजाति के सभी परिवार
  • मेहरानगढ़ किला त्रासदी के पीड़ितों के परिवार 
  • विश्वास कार्ड धारक
  • सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और सेवानिवृत्त सिविल सेवक (पेंशनभोगी)
  • सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी
  • वे सभी लोग जिन्हें मुख्यमंत्री  जीवन रक्षा कोष के तहत लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना के लिए पात्रता मापदंड – Eligibility Criteria for Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana

इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले नागरिकों के लिए सरकार द्वारा जरूरी योग्यताएं निर्धारित की गई है, जिसको पूरा करने वाले लोगो को ही निशुल्क दवाइयां प्राप्त करने का अवसर मिलेगा. मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना के लिए निर्धारित की गई सभी योग्यताओं की लिस्ट निम्नलिखित प्रकार से नीचे बताई जा रही है.

  • आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है।
  • सरकारी अस्पतालों में इलाज हेतु आने वाले सभी अतरंग एवं बहिरंग रोगियों को पात्र माना जाएगा।
  • राज्य के सभी वर्ग और समुदाय के लोग निशुल्क दवा का लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के लोग इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
  • सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और सेवानिवृत्त सिविल सेवक (पेंशनभोगी) भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज – Documents Required for Nishulk Dava Yojana

निशुल्क दवाई योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेजों का होना जरुरी है. सभी आवश्यक दस्तावेजों की पूरी लिस्ट निम्नलिखित प्रकार से नीचे दी गई है.

  • आवेदक का आधार कार्ड 
  • राशन कार्ड 
  • वोटर आईडी कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • आयु प्रमाण पत्र 
  • शुल्क रसीद 
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 
  • ईमेल आईडी 
  • मोबाइल नंबर।

मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?

  • आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
  • कार्यालय में पहुंचने के बाद यहां मौजूद अधिकारी से आपको मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फार्म प्राप्त करने के पश्चात आपको सभी आवश्यक जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करनी होगी।
  • मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी को आवेदन फार्म के साथ अटैच करना होगा।
  • अब इस आवेदन फार्म को वापस चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
  • इस तरह से आप आसानी से मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण कर सकते है।

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का संचालन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया है. इस योजना के जरिये सरकारी अस्पताल में इलाज हेतु आने वाले सभी लोगो को मुफ्त में आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी।

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