MP Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू की है, जिसके तहत गरीब लड़कियों की शादी कराई जाएगी. मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना 2020 के तहत राज्य सरकार राज्य के गरीब, निराश्रित, जरूरतमंद परिवारों की बेटियों/विधवा महिलाओं/तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
यह योजना पहली बार 2006 में शुरू की गई थी। 2006 से इस योजना में कई बदलाव हुए हैं। योजना से प्राप्त राशि लड़कियों के बैंक खाते में जमा की जाती है।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana
इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए शादी के समय बेटी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
Scheme Name | Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana |
Start Year | 2016 |
Started By | Chief Minister Kamal Nath |
Beneficial | Financially weak |
Grant Money | 51000 रूपये |
Official Website | http://mpvivahportal.nic.in/ |
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana को शुरू किया है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा 51,000 रुपये प्रदान किये जा रहे है। इसके साथ पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसी विभिन्न पृष्ठभूमि के परिवार भी इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है।
योजना के जरिए यह रकम गरीब परिवारों की बेटियों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी. मध्य प्रदेश विवाह योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं. वहीं योजना का लाभ लेने के लिए 2 लाख से ज्यादा आवेदन किए गए हैं.
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो परिवार गरीब और कमजोर वर्ग के हैं और आर्थिक समस्याओं के कारण अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ हैं। और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे अपने परिवार का भरण-पोषण भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा यह योजना राज्य में लागू की गई है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पात्रता – Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana eligibility
- मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थियों का गरीबी रेखा से नीचे होना अनिवार्य है।
- विवाह करने वाली लड़की की उम्र 21 वर्ष से अधिक तथा कन्या की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- जो महिलाएं कानूनी रूप से तलाकशुदा हैं, पति की मृत्यु हो चुकी है, वे इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र हैं।
- इस योजना के तहत लड़की को पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज़ – Documents of MP Kanya Vivah Yojana
- Aadhar Card
- Income Certificate
- Voter ID Card
- BPL Ration Card of families living below poverty line
- Domicile Certificate
- Passport size photo of girl child
- girl’s age certificate
- composite id number
- BPL ration card if the family is living below poverty line
Registration Process Madhya Pradesh Kanya Yojana
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट samagra.gov.in/beta/default.html पर जाना होगा।
- यहां होम पेज पर आप लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना आईडी और पासवर्ड दर्ज करें.
- इसके बाद ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ के लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़ें और अपनी सही जानकारी भरें।
- अब सबमिट बटन पर क्लिक करें।
Get information on toll free number
आप सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- CM Helpline: 181
- For Disabled: 1800 233 4397
- Central Government Disability Information Line: 1800 233 5956
एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में सभी जानकारी, ऑनलाइन आवेदन, आवेदन आपको हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
इसी तरह की सरकारी योजना की जानकारी का अपडेट पाने के लिया हमारी वेबसाइट Sarkari Yojana को subscribe जरूर करे। इसके साथ साथ हमें facebook page पर भी जरूर फॉलो करे।