अगर आप बड़े कैश लेन-देन करते है, तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269ST के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस प्रावधान के तहत, यदि आप किसी से एक दिन में 2 लाख रुपये या उससे अधिक नकद में लेते हैं, तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह नियम 2017 में लागू किया गया था, इसके जरिये टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है.
क्या है सेक्शन 269ST?
सेक्शन 269ST, इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत एक ऐसा प्रावधान है, जो कि एक दिन में 2 लाख रुपये से अधिक की नकद राशि लेने से रोकता है। यह नियम सभी तरह के गिफ्ट में मिलने वाले नगद पर भी लागू होता है। अगर शादी, बर्थडे या अन्य खास मौकों पर आपको 2 लाख रुपये से ज्यादा का कैश गिफ्ट मिलता है, तो इसको कानूनी दायरे में लाना होगा।
क्यों लागू किया गया यह नियम?
सरकार के द्वारा इस नियम को वर्ष 2017 में नोटबंदी के बाद लागू किया गया था, जब सरकार ने कालाधन और नकदी आधारित अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए कदम उठाये थे. सेक्शन 269ST के तहत डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देना हैं।
ज्यादा अमाउंट में कैश का लेन-देन
अगर आपको 2 लाख रुपये या उससे अधिक की रकम प्राप्त करनी है, तो इसे बैंकिंग के माध्यम से करना चाहिए। check या फिर bank to Bank ट्रांसेक्शन करके भी पैसा भेज सकते है।
- अकाउंट पेयी चेक (Account Payee Cheque)
- बैंक ड्राफ्ट (Bank Draft)
- इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking)
अगर आपने सेल्फ चेक के जरिए रकम प्राप्त की, और वह 2 लाख रुपये से अधिक है, तो इसे भी नकद लेन-देन माना जाएगा।
कितना जुरमाना देना होगा?
अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे लेन-देन की पूरी राशि के बराबर जुर्माना भरना पड़ सकता है। सरकार के द्वारा जारी इस नियम का सख्ती से पालन करना जरुरी है।