सरकार द्वारा आने वाले समय में बैंख खातों (Bank Accounts) से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव (Rule Change) किया जा रहा है. इसके तहत अब ग्राहक अपने अकाउंट में एक नहीं, बल्कि 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 को पेश किया, जिसको सभी ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब खाताधारक अपने अपने बैंक अकाउंट में एक से अधिक नॉमिनी को जोड़ सकते है।
क्या बोलीं वित्त मंत्री सीतारमण?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बताया कि मौजूदा नियमों के तहत जमाकर्ता के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट या लॉकर में रखे सामान के लिए केवल एक व्यक्ति को नॉमिनी बनाने की अनुमति थी, लेकिन अब Depositors के पास एक से अधिक और अधिकतम 4 नॉमिनी को जोड़ने का विकल्प मिलेगा.
इसके साथ ही बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 में बैंकिंग सर्विसेज देने वाली वाली कोऑपरेटिव सोसाइटियों समेत बैंक ऑडिटिंग के लिए 5 मौजूदा कानूनों में 19 संशोधनों का भी प्रस्ताव भी पारित किया गया है.
लॉकर होल्डर के नियम में भी बदलाव
बैंक खाताधारकों को लाकर कि सुविधा भी प्रदान कि जाती है, हालाँकि इसमें नॉमिनी को जोड़ने कि सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। लेकिन लॉकर सर्विस लेने वाले कस्टमर्स के पास क्रमिक नामांकन में नॉमिनी सेवा का लाभ मिलेगा। यानी कि पहला नॉमिनी उपलब्ध नहीं है तो अगला नामांकित व्यक्ति इसके लिए पात्र होगा।
सरकार और RBI पूरी तरह सतर्क
Nirmala Sitharaman ने बताया कि सरकार और रिजर्व बैंक (RBI) बैंकों की स्थिरता को बनाए रखने के लिए सभी तरह के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बैंकों को सुरक्षित, स्थिर और स्वस्थ बनाए रखना है. हालाँकि बैंक पूरी तरह से जनता के लिए उपलब्ध है और पेशेवर तरीके से संचालित हो रहे हैं.
बैंकों के मर्जर पर सरकार ने क्या बताया
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के मर्जर पर कोई विचार नहीं कर रही। इस से पहले वर्ष 2019 में 10 बैंक को मिलकर चार बैंक बनाये गए थे।