Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana : पात्रता, लाभ और ऑनलाइन आवेदन

मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के विकास और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओ को शुरू किया है. लेकिन ऐसे बहुत से युवा है जो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से नहीं कर पाते. लेकिन अब मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (Udyam Kranti Yojana) के तहत लोन लेकर खुद का बिज़नेस शुरू कर सकते है।

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अब अपने व्यवसाय की शुरुआत करना बहुत ही आसान हो गया है. मध्य प्रदेश सरकार की Udyam Kranti Yojana के जरिये युवा अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹25 लाख तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी योजना का लाभ लेना चाहते है तो Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana के बारे में विस्तार से जानकारी होना आवश्यक है जैसे कि पात्रता, लाभ, आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन कैसे करे।

उद्यम क्रांति योजना क्या है?

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा एक युवा-हितैषी योजना को शुरू किया गया है. इस योजना के तहत युवाओं को विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) इकाई स्थापित करने के लिए 1,00,000 से 50,00,000 रुपये तक का बिना किसी गारंटी के ऋण 7 वर्षों के लिए 3% ब्याज सब्सिडी दर पर दिया जाता है. यह ऋण सरकार द्वारा अधिकृत बैंकों द्वारा न्यूनतम ब्याज दर पर दिया जाता है।

यह योजना बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान करती है, जिससे युवाओं को काफी मदद मिल रही है. इसके अतिरिक्त, यह योजना ऋण लागत को कम करने के साथ युवा उद्यमियों को उनके व्यवसायों में सफल होने में मदद करती है।

Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana (MUKY) के लाभ

  • यह योजना मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को उद्यम शुरू करने का अवसर प्रदान करती है।
  • उद्यमिता क्रांति योजना के अंतर्गत युवाओं को सात वर्षों तक 3% ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी।
  • मुख्यमंत्री उद्यमिता क्रांति योजना केवल उन लोगों को सहायता प्रदान करेगी जो नई फर्म शुरू कर रहे हैं।
  • विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए सरकार 1 लाख से 50 लाख रुपये तक ऋण देगी।
  • सरकार सेवा उद्योग में व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए पात्रता मानदंड

  • आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
  • इसके अलावा, आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • मोरोवेसस्कीम के आवेदकों ने कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की होगी।
  • योजना के लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये या उससे कम हो।
  • यदि आवेदक आयकर दाखिल करता है, तो उसे पिछले तीन वर्षों का आयकर विवरण देना होगा।
  • आवेदक किसी भी राज्य या केंद्र सरकार की स्वरोजगार योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
  • यह योजना केवल नया व्यवसाय शुरू करने वाले उद्यमियों के लिए है।
  • आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आवेदक ने कभी बैंक से ऋण नहीं लिया है।

उद्यम क्रांति योजना के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की मार्कशीट
  • परियोजना का विवरण
  • दस्तावेजों की फोटो कॉपी
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर

Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana के लिए पंजीकरण कैसे करे?

  • सबसे पहले मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
  • एक नया पेज दिखाई देगा, और आपको “नया प्रोफाइल बनाएं” विकल्प चुनना होगा।
  • लॉग इन करने के लिए लॉगिन पेज पर अपना पूरा नाम, जन्म तिथि, लिंग, रिश्तेदार का नाम, श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • आगे बढ़ने के लिए “प्रोफ़ाइल बनाएँ” बटन पर क्लिक करें।
  • अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके लॉग इन करें।
  • आवेदन प्रपत्र तक पहुंचने के लिए “मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना” पर क्लिक करें।
  • सभी आवश्यक जानकारी के साथ फॉर्म भरें।
  • निर्देशानुसार प्रासंगिक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • अंत में, अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।

उद्यम क्रांति योजना (Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana) के जरिये युवाओ के सपनों को उड़ान देने की एक सशक्त कोशिश की है। ऐसे प्रयासों से युवाओ को आत्मनिर्भर बनाना है और नौकरी माँगने वाले नहीं बल्कि देने वाला बनाना है।

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