Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana : विधवा महिलाओं को मिलेगी 600 रूपये की पेंशन राशि

Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana: मध्य प्रदेश में विधवाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए पेंशन देने और प्रदेश में कल्याणी विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना को शुरू किया है. इस योजना (Kalyani Pension Yojana) के तहत राज्य सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे जीव्वन यापन करने के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े।

Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana

अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती है तो इस योजना के बारे में जानकारी होना आवश्यक है. इस आर्टिकल में हम आपको कल्याणी पेंशन योजना क्या है, कैसे आवेदन करना है? इन सभी के बारे में विस्तार से बता रहे है।

Madhya Pradesh Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana

योजना का नामMadhya Pradesh Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana
शुरू की गईमध्यप्रदेश सरकार द्वारा
संबन्धित विभागसामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश
लाभार्थीराज्य की विधवा महिलाएँ
योजना श्रेणीपेंशन योजना
पेंशन राशि₹600 प्रतिमाह
योजना का उद्देश्यविधवा महिलाओं को जीवन यापन के लिए पेंशन प्रदान करना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://socialsecurity.mp.gov.in

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना क्या है?

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना (Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है. इस योजना के तहत ताड़ी किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन यापन के लिए आर्थिक सुविधा प्रदान की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत 18 से 79 वर्ष आयु वर्ग की विधवाओं को 600 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है. ताकि विधवा महिलाएं फिर से एक सामान्य जीवन जी सकें. इस योजना के जरिये पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं को ₹2,00,000 की सहायता राशि भी दी जाती है, जिस से नए जीवन की शुरुआत कर सके।

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इसके अलावा, विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देना है. यह राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।

Kalyani Pension Yojana के लाभ

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के जरिये 18 से लेकर 60 साल तक की विधवा महिलाओं को हर महीने ₹600 की पेंशन राशि प्रदान की जा रहे है. अगर कोई विधवा महिला पुनर्विवाह करती है, तो उसे राज्य सरकार के द्वारा ₹2,00,000 की आर्थिक मदद दी जाती है.

Madhya Pradesh Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana Eligibility

  • योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महिला का माध्यम प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • यदि आवेदक महिला विधवा है तभी उसको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • योजना के तहत आवेदन करने के लिए महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक महिला किसी सरकार नौकरी को कर रही है तो वह इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगी।
  • आवेदक महिला पहले से ही केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रही है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।

एमपी कल्याणी पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाते का विवरण
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • मोबाइल नंबर

MP Kalyani Pension Yojana Online Apply कैसे करें

मध्यप्रदेश राज्य की सभी विधवा महिलाएँ मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी योजना (Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana) का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है. इसके लिए आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले मध्यप्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपको सामाजि‍क सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाऍं के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा यहाँ पर आपको पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद आपके सामने Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana का फॉर्म खुल जायेगा।
  • अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज़ करना है।
  • इसके बाद आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म में अपलोड करना होगा।
  • अपने दस्तावेजों अपलोड करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।

इस तरह से आप मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना (Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana) के तहत आवेदन कर सकते है. प्रोसेस पूरी होने के बाद आपको एक आवेदन रसीद भी प्राप्त होगी।

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