UP EWS Certificate Apply Online : आरक्षित वर्ग के लोगो को राज्य सरकारों द्वारा स्कालरशिप प्रदान की जा रही है, इसके साथ बहुत से लाभ मिलते है। लेकिन सामान्य वर्ग से आने वाले लोगो को इसका लाभ नहीं मिलता। इसी को ध्यान में रखते हुए सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए EWS Certificate शुरू किया है।
भारत सरकार के द्वारा सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गयी है। इसका लाभ जनरल केटेगरी में आने वाले सभी धर्मों के लोगों को आर्थिक स्तिथि के आधार पर मिलेगा।
इसका लाभ लेने के लिए नागरिको को अपना EWS प्रमाण पत्र बनवाना होगा। EWS Certificate को सामान्य श्रेणी से आने वाले लोगो के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत सामान्य वर्ग के लोगों को देश भर में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा।
अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी है और अपना UP EWS Certificate बनवाना चाहते हैं तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी होना आवश्यक है। इसको बनवाने के लिए पात्रता, लाभ और सम्बंधित दस्तावेज़ों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे है।
EWS आरक्षण क्या है?
EWS आरक्षण को वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया हुआ है, जो की सामान्य वर्ग (General Category) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए पारित किया गया। इसके जरिये अनारक्षित वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण की मंजूरी दी गई।
इस आरक्षण का लाभ केवल पात्र लोगो को ही मिलेगा। जिस किसी की भी सालाना आय 8 लाख रूपए से कम है और वे SC/ST/OBC वर्ग के अंतर्गत नहीं आते, वे सभी इसका लाभ ले सकते है।
UP EWS Certificate क्या है
भारत में सामान्य वर्ग को छोड़कर बाकी सभी वर्ग जैसे SC/ST/OBC के लिए सरकार द्वारा जाती प्रमाण पत्र जारी कियागया है, जिसके जरिये लोगों को सरकार द्वारा आरक्षण दिया जाता है। लेकिन, सामान्य वर्ग से आने वाले गरीब और असहाय परिवारों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने EWS Reservation को शुरू किया गया है।
EWS Certificate बनवाने के बाद सभी सरकारी नौकरी में सामान्य श्रेणी से आने वाले लोगो को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा। वर्तमान में इनको बनवाने की प्रक्रिया ऑफलाइन है, और इसको बनवाने के लिए स्थानीय सरकारी प्राधिकरण के कार्यालय में जाना होगा।
EWS Certificate को 1 साल के लिए बनाया जाता है, उसजे बाद फिर से अगले साल के लिए रिन्यू कराना पड़ता है। क्युकी समय के साथ लोगो की कमाई में अंतर आ जाता है।
EWS प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पैन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयकर रिटर्न/पे-स्लिप
- शपथ पत्र (Affidavit)
- पासपोर्ट साइज फोटो
EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक सामान्य वर्ग यानी General Category से होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार के पास 5 एकड़ से कम खेतिहर भूमि होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार के पास 1000 वर्ग फ़ीट से अधिक का फ्लैट न हो।
EWS आरक्षण से मिलने वाले लाभ
- सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलेगा।
- गरीब सवर्णों को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षित सीटें मिलेंगी।
- EWS सर्टिफिकेट के माध्यम से सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में रिजर्वेशन कोटा प्राप्त होगा।
- EWS आरक्षण के आ जाने से जनरल कैटेगरी के लोगों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा।
- आवेदक EWS Certificate का उपयोग करके राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सब्सिडी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं
- सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
उत्तर प्रदेश EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाये?
सबसे पहले आपको UP EWS Certificate Form डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज़ करना है। फिर जरुरी दस्तावेज़ों को फॉर्म के साथ अटैच करना है। अंत में फॉर्म को तहसील, जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला अधिकारी / कलेक्टर / अतिरिक्त ‘डिप्टी कमिश्नर से / तहसीलदार / उप-विभाग अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दें।
इसके बाद EWS आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी। सब कुछ सही पाय जाने पर आपको EWS Certificate दे दिया जायेगा। इसका इस्तेमाल सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए कर सकते है।