PM UDAY Awas Yojana: दिल्ली में अनेक अनधिकृत और अवैध कॉलोनियां है, जिनको वेध बनाने के लिए सरकारी द्वारा दिल्ली आवास अधिकार योजना शुरू की गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने हाल में ही इसके लिए अधिसूचना को जारी किया है, जिसमे अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है।

पीएम-उदय योजना के लिए आवेदन करने से पहले, आपको डीडीए-पीएम उदय योजना के बारे में पता होना आवश्यक है. इस लेख में PM UDAY Awas Yojana के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे है जैसे – पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन कैसे करे।
PM UDAY Awas Yojana
योजना का नाम | पीएम-उदय (प्रधानमंत्री – अनधिकृत कॉलोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना) |
शुरूआत | 29 अक्टूबर, 2019 |
उद्देश्य | दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले निवासियों को मकान/प्लॉट का मालिकाना हक देना |
लाभार्थी | दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासी (करीब 40 लाख लोग) |
संचालन निकाय | दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) |
पीएम उदय योजना क्या है?
एपीएम-उदय योजना को दिल्ली के नागरिको के लिए शुरू किया गया है जो अनधिकृत कॉलोनियों में रहते है और मालिकाना हक़ पाना चाहते है. रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में लगभग 40 लाख लोग अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं. इन सभी को PM UDAY Awas Yojana के तहत घरों और फ्लैटों का मालिकाना हक दिया जा रहा है। पीएम उदय आवास अधिकार योजना हजारों परिवारों के जीवन में गरिमा सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।
अनधिकृत क्षेत्रों में घरों के पंजीकरण और मालिकाना हक पाने के लिए नागरिको को आवेदन करना होता है. इसके लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है. इसके साथ ही नागरिक आधिकारिक पीएम उदय ग्राहक सेवा नंबर पर कॉल करके सीधे पीएम उदय हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं.
अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने के लिए योजना
दिल्ली के उपराज्यपाल ने पीएम-उदय योजना को लागू करने के लिए सीएस, डीडीए अधिकारियों, मंडलायुक्त और डीएमसी के साथ बैठक की। इस स्कीम के तहत सभी अनधिकृत कॉलोनियों में सरकार कुछ सीमा के साथ वेध करने का प्रयास कर रही है।
Delhi Awas Adhikar Yojana के तहत अनधिकृत जमीन का स्वामित्व पाने के लिए आवेदकों को पंजीकरण करना होगा। केंद्र सरकार के सफल कार्यान्वयन से इस योजना में सफलता मिली है। सभी आवेदक डीडीए पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
दिल्ली आवास योजना के लिए दस्तावेज
अगर आप अपने घर का मालिकाना हक़ पाना चाहते है, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ पीएम-उदय पंजीकरण ऑनलाइन कराना होगा. डीडीए पीएम-उदय योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:
- भुगतान दस्तावेज
- बिजली बिल
- बेचने का करार
- कब्जे का दस्तावेज
- स्वामित्व का कोई अन्य दस्तावेज
- संपत्ति कर उत्परिवर्तन दस्तावेज़
- 1 जनवरी 2015 से पहले निर्माण का दस्तावेजी प्रमाण
- अनुक्रमिक क्रम में दस्तावेजों की पिछली श्रृंखला
PM UDAY Awas Yojana के लिए आवेदन कैसे करे
अगर आप पीएम-उदय योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको पीएम-उदय पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी. आवेदन प्रक्रिया के बारे में निचे step by step बता रहे है।
- आवेदन करने के लिए धिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट पर जाने के बाद अपने फ़ोन नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा.
- Mobile Number Verify करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, जिसमे अपनी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज़ करना होगा.
- अब फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज़ों को जमा करना होगा.
- सब कुछ सही पाए जाने पर योजना का लाभ मिलेगा।
इस तरह से PM UDAY Awas Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर आप भी दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रह रहे है और अपने घर का स्वामित्व लेना चाहते हैं, तो इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है।
इसी तरह की सरकारी योजना की जानकारी का अपडेट पाने के लिया हमारी वेबसाइट Sarkari Yojana को subscribe जरूर करे। इसके साथ साथ हमें facebook page पर भी जरूर फॉलो करे।

नेहा आर्य latestsarkariyojana.com वेबसाइट की संपादक (Editor) के साथ लेखक भी हैं, जहाँ वे सरकारी नौकरी, सरकारी योजना, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आदि से सम्बंधित लेख लिखती हैं. इन्हें इस क्षेत्र में 3 साल से अधिक का अनुभव है.